त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट ने ठेका संचालको के साथ की बैठक



श्रावस्ती । त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 को पारदर्शी एवं सकुशल सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट@जिला निर्वाचन अधिकारी टी0के0 शिबु ने पुलिस अधीक्षक अरविन्द कुमार मौर्य के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में अनुज्ञापी एवं विक्रताओं के साथ बैठक की।
जिला मजिस्ट्रेट@जिला निर्वाचन अधिकारी ने शराब ठेका संचालकों को सख्त निर्देश दिये कि किसी भी व्यक्ति को एक मुस्त शराब न दे। उन्होने कहा कि अधिकांश लोग चुनाव के दौरान शराब में मिलावट कर बिक्री करते है। जिससे अप्रिय घटना घटित होने की सम्भावना बनी रहती है। उन्होने आबकारी तथा पुलिस विभाग को भी निर्देश दिये कि ढाबों एवं अन्य दुकानों पर किसी भी दशा में शराब की बिक्री नही होनी चाहिए। उन्होने जिला आबकारी अधिकारी पी0के0 गिरी को विशेष अभियान चलाकर जांच करने के निर्देश दिये।
जिला मजिस्ट्रेट@जिला निर्वाचन अधिकारी ने सख्त निर्देश देते हुए बताया कि दुकान से फुटकर बिक्री की सीमा देशी शराब में एक लीटर] विदेशी मदिरा में 1-5 ली0 एव बीयर में 6 लीटर से अधिक की बिकी किसी भी दशा में न की जाय और दुकान के अतिरिक्त गाँव आदि के किसी स्थान से बिकी हेतु थोक बिकी दुकान से न की जाय। दुकान परिसर में पानी] क्यू0आर0कोड0] ढक्कन] लेबल]कैरोमल] स्प्रिट आदि किसी भी दशा में नहीं मिलना चाहिए।
यदि किसी फुटकर दुकान से बिक्री की गयी मदिरा से जनहानि होती है] तो अनुज्ञापी एवं विक्रेता के विरूद्ध आबकारी अधिनियम 1910 (यथा संशोधित की धारा-60 (क एवं आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दुकान को निरस्त कर दिया जायेगा। आबकारी अधिनियम की धारा-60 (क में दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास या फांसी की सजा तथा जुर्मानें] जो 10 लाख रूपये तक का प्रावधान है। दुकान से किसी भी दशा में एम0आर0पी0 से अधिक पर बिकी न की जाय] तथा दुकान पर अनुमोदित बिक्रेता द्वारा ही बिक्री की जाए और निर्धारित समय से पूर्व एवं पश्चात दुकान न खोली जाय। यदि कहीं भी स्प्रिट निर्मित मिलावटी शराब@अवैध शराब@कच्ची शराब की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल विभागीय अधिकारियों को सूचित किया जाय।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अवैध रूप से शराब की बिक्री के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होती है यदि जांच के दौरान सही पाया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध संघीन धराओं एवं गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही की जायेगी।
बैठक के दौरान जिला आबकारी अधिकारी पी0के0 गिरी] आबकारी निरीक्षक क्रमश अब्दुल कैश] हृदय राम चैधरी]अरविन्द सिंह सहित अनुज्ञापी विक्रता उपस्थित रहे।