नगरपालिका से लेकर अंतरराष्ट्रीय कानून तक कानूनी अधिकार के रूप में संरक्षित है—हृषीकेश पाण्डेय



सहारनपुर विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश श्री अश्विनी कुमार त्रिपाठी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी एक्शन प्लान के तहत राजकीय इंटर कॉलेज नेहरू मार्केट सहारनपुर में लीगल लिटरेसी कैंप हुमन राइट्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एंड डॉमेस्टिक वायलेंस एक्ट आदि पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिविल जज (सीनियर डिविजन) हृषीकेश पाण्डेय ने कहा कि मानव अधिकार मूल रूप से वे अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को इंसान होने के कारण मिलते हैं यह नगरपालिका से लेकर अंतरराष्ट्रीय कानून तक कानूनी अधिकार के रूप में संरक्षित है मानव तस्करी दुनिया भर में एक गंभीर समस्या बन कर उभरी है यह एक ऐसा अपराध है जिसमे लोगों को उनके शोषण के लिए खरीदा और बेचा जाता है कहा कि एक व्यक्ति की तस्करी करने पर 7 से 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना, एक से अधिक व्यक्तियों की तस्करी करने पर 10 वर्ष के कारावास से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना तथा नाबालिक की तस्करी करने पर 10 वर्ष के कारावास से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना तथा एक से अधिक नाबालिक व्यक्ति की तस्करी करने पर आजीवन कारावास व जुर्माने का प्रावधान है।सचिव ने बताया कि यौन अपराधों के लिए बच्चों का संरक्षण एवं घरेलू हिंसा अधिनियम पर भी आवश्यक जानकारी दी निशुल्क कानूनी सहायता, मध्यस्थता केंद्र, लोक अदालतों के बारे में भी विस्तार से बताया। कॉलेज के प्राचार्य महावीर सिंह ने कहा कि विधिक साक्षरता शिविर में जो जानकारी दी गई है निश्चित रूप से उपस्थित सभी लोगों को उनका लाभ मिलेगा उन्होंने भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन की अपेक्षा की। प्रधानाचार्य ने सभी का आभार व्यक्त किया इस अवसर पर कॉलेज की अध्यापिका,अध्यापकगण, छात्र एवं छात्राएं एवं स्टाफ मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मुख्य कार्यकारी राजकुमार गुप्ता ने किया