सुप्रीम कोर्ट में कोरोना मुआवजे के लिए आवेदन करने का समय निर्धारित- स्वास्थ्य मंत्रालय
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण द्वारा घोषित कोरोना मुआवजे को लेकर आवेदन दायर करने का समय निश्चित कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) ने सोमवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि विविध आवेदन संख्या 1805 की सुनवाई के दौरान यह फैसला लिया गया। कोरोना पीड़ितों को मुआवजे के लिए आवेदन को लेकर 24 मार्च से 60 दिनों का समय दिया गया है। यह 20 मार्च के पहले कोरोना संक्रमण के कारण मरने वाले संक्रमितों के लिए है।
शीर्ष अदालत से मिले निर्देशों के अनुसार, भविष्य में होने वाली संक्रमितों की मौत के लिए 90 दिन का समय देने का प्रविधान बनाया गया है। हालांकि पहले बनाए गए नियमों को आगे जारी रखा जाएगा। इसके अनुसार मुआवजे के भुगतान के लिए दावेदारी बाद 30 दिनों का समय दिया जाता है। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, ‘निर्धारित समयावधि में यदि कोई कोविड पीड़ित मुआवजे के लिए आवेदन नहीं दे पाता है तो वह Grievance Redressal Committee के पास जा सकता है। यह कमिटी केस टू केस के आधार पर आवेदन पर विचार करती है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि मामलों में आने वाले फर्जी दावों के जोखिमों को कम करने के लिए छानबीन की भी व्यवस्था की जाएगी।