धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को मंजूरी का इंतजार, मध्यप्रदेश कैबिनेट के समक्ष आज होगा पेश
धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 (Religious Freedom Bill 2020) को मंगलवार को कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा। 28 दिसंबर से मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी जो तीन दिनों का होगा। इस माह के शुरुआत में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने इस विधेयक को ‘बेटी बचाओ अभियान’ बताया था। दरअसल इस विधेयक के तहत जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी जैसे मामलों पर रोक लगाना आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा था, ‘यह हमारा ‘बेटी बचाओ अभियान’ है।’
‘लव जिहाद’ जैसे मामलों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाए जा रहे इस विधेयक में मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार कड़े प्रावधान लागू करने वाली है। इसके तहत अब धर्म परिवर्तन करा शादी करने वाले दोषियों को 5 से 10 साल तक की कैद और 1 लाख रुपये के जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा।