01 November, 2024 (Friday)

जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में एसडीएम व सीओ के साथ बैठक सम्पन्न।

श्रावस्ती।  जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा प्रकाश  की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में उपजिलाधिकारियो /पुलिस क्षेत्राधिकारियो के साथ विधानसभा सामान्य निर्वाचन- 2022 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त वातावरण में व्यवस्था पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु बैठक सम्पन्न हुई।जिला निर्वाचन अधिकारी ने  विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के दौरान जिले में सुरक्षा के कड़े बन्दोबस्त और असामाजिक तत्वों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिये है। उन्होंने जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए निर्वाचन हेतु सभी जरूरी व्यवस्थाएं समयबद्ध सुनिश्चित करने के लिये अधिकारियों को हिदायत दी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले में दो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदेय स्थलों में वल्नरेबिल एवं क्रिटिकल मतदेय स्थलों को चिन्हित करने, कम्यूनिकेशन प्लान, बूथ इलैक्शन मैनेजमेंट प्लान, मतदेय स्थलों पर बूथ अवेयरनेस कमेटी की तैनाती तथा आयोग के निर्देशानुसार वेबकास्टिंग के लिये संवेदनशील मतदेय स्थलों को चिन्हित करने के लिये सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि विधानसभा निर्वाचन के दौरान जिले में शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले लोगों को चिन्हित करके उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होंने 107/116 के तहत अब की गई कार्यवाही की समीक्षा थानेवार करने हेतु निर्देश दिया है। उन्होंने निर्वाचन के दौरान धारा-144 एवं 107/116 के तहत कार्यवाही करने तथा आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रात्रि 10.00बजे से प्रातः 06.00 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान किसी भी पार्टी द्वारा प्रचार प्रसार नहीं किया जायेगा। नियमों का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करते हुए सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने सभी एसडीएम तथा सी0ओ0 को निर्देश देते हुए कहा कि लाईसेंसी शस्त्रों को तत्काल थानों अथवा शस्त्र दुकानों पर जमा करवाना सुनिश्चित करें। प्रचार वाहनों तथा लाउडस्पीकर के उपयोग हेतु अनुमति लेना अनिवार्य होगा। एसडीएम, सी0ओ0, बी0डी0ओ0 तथा ई0ओ0 संयुक्त रूप से समन्वय स्थापित करते हुए अर्धसैनिक बलों के रूकने हेतु स्थानों को चिन्हित करे।
उन्होंने आयोग के निर्देशानुसार जिले में सभी मतदेय स्थलों के बाहर निर्धारित प्रारूप और रंग में मतदान केन्द्र का नाम, मतदेय स्थल की संख्या, रिटर्निग आफीसर, सहायक रिटर्निग आफीसर, बीएलओ का नाम, पदनाम और उनका मोबाईल नंबर तथा मतदेय स्थल से संबंधित महिला एवं पुरूष मतदाताओं की संख्या पेन्ट कराने के लिये सभी एसडीएम को हिदायत निर्देश दिया।
पुलिस अधीक्षक अरविन्द कुमार मौर्य ने निर्वाचन के दौरान हिस्ट्रीशीटर और गुण्डा तत्वों को जिले की सीमा के बाहर या जेल भिजवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के संबंध में थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दिये। निर्वाचन के दौरान समूचे जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था कायम रखने के लिये पर्याप्त सुरक्षा बन्दोबस्त, हिस्ट्रीशीटर और गुण्डा तत्वों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही, लाइसेंसी हथियारों को थाना में जमा कराने आदि के बारे में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के संबंध में सभी थाना के प्रभारी निरीक्षकों को समुचित निर्देश दिये। उन्होंने जोर देकर कहा कि निर्वाचन के दौरान सभी हिस्ट्रीशीटर और गुण्डा जिले की सीमा के बाहर या जेल में होने चाहिये।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 कमलेश चन्द,  अपर पुलिस अधीक्षक के0 सी0 गोस्वामी, समस्त उप जिलाधिकारी,पुलिस क्षेत्राधिकारी , सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी छोटेलाल सहित, अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

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