Civil Aviation Circular: बगैर सामान सस्ता होगा सफर, नागरिक विमानन ने जारी किया सर्कुलर



नागरिक विमानन (Civil Aviation) के महानिदेशक (Director General) ने शुक्रवार को एक सर्कुलर जारी किया। इसके तहत तमाम एयरलाइंस को बिना सामान लिए सफर कर रहे यात्रियों के लिए टिकट की कीमतों में छूट देने की अनुमति दी है। DGCA ने घरेलू उड़ान संचालकों को टिकट की कीमतों में छूट देने की अनुमति दी है। इसके तहत केवल उन यात्रियों को शामिल किया जाएगा जिनके पास सामान नहीं है या फिर केवल केबिन के लिए सामान है। याद रहे कि मौजूदा नियमेां के अनुसार, एक यात्री 7 किलो केबिन सामान और 15 किलो चेक-इन सामानों के साथ चल सकता है। अतिरिक्त सामान पर शुल्क देने का नियम है। DGCA द्वारा लागू नए नियमों से विमान ऑपरेटर उन यात्रियों को कीमत में टिकट मुहैया कराएंगे जो निर्धारित वजन के तहत सामान लेकर चलेंगे।