यूपी, हरियाणा और एमपी के अलावा कर्नाटक में भी बनेगा ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून
कर्नाटक के पर्यटन मंत्री सीटी रवि ने कहा कि विवाह के लिए धर्म परिवर्तन कराने के खिलाफ उनके राज्य में भी कड़ा कानून बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ करने वाले ‘जिहादियों’ के खिलाफ उनकी सरकार चुप होकर तमाशा नहीं देखेगी। उल्लेखनीय है मंत्री का बयान इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन को अवैध ठहराए जाने के कुछ दिन बाद आया है। इससे पूर्व भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश की सरकारें भी ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून बनाने की घोषणा कर चुकी हैं।
धर्म परिवर्तन में शामिल लोगों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई
रवि ने एक ट्वीट में कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के परिप्रेक्ष्य में कर्नाटक सरकार शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ जल्द ही कानून बनाएगी। धर्म परिवर्तन में जो भी शामिल होगा, उसके खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर को दिए अपने एक फैसले में शादी के लिए किए धर्म परिवर्तन को अवैध ठहरा दिया था। कोर्ट ने यह फैसला एक शादीशुदा जोड़े की याचिका पर दिया था, जिसने कोर्ट से पुलिस और लड़की के पिता को परेशान न करने का निर्देश देने का आग्रह किया था। याचिका में कहा गया कि इस जोड़े ने इसी साल जुलाई में शादी की थी, लेकिन अब लड़की के स्वजन उनकी जिंदगी में हस्तक्षेप कर रहे हैं।
इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लव जिहाद को लेकर कड़ा कानून बनाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि लव के नाम पर कोई जिहाद नहीं होगा। कोई अगर ये हरकत करेगा तो ठीक कर दिया जाएगा और उसके लिए कानूनी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि यूपी सरकार लव जिहाद पर जल्द अंकुश लगाने जा रही है। योगी ने घोषणा की थी कि हम कानून बनाएंगे। मैं उन लोगों को चेतावनी देता हूं जो पहचान छिपाते हैं और हमारी बहनों के सम्मान के साथ खेलते हैं। यदि आप सुधरते नहीं हैं तो आपकी राम नाम सत्य यात्रा निकलेगी।