बिना डीएल व नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ा रहे ई-रिक्शा कई नाबालिग भी थाम रहे स्टेरिंग, क्या प्रशासन कर रहा किसी बड़े हादसे का इन्तजार



सिद्धार्थनगर बिना डीएल व रजिस्ट्रेशन के सड़कों पर सवारियां ढोना कानूनन जुर्म है। फिर भी नगर पंचायत बढ़नी मे पुलिस के सामने से ही तमाम ऐसी ई-रिक्शा गाड़ियां हैंे, जो बिना रजिस्ट्रेशन व नंबर प्लेट के फर्राटा भर रही हैं।
बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाला वाहन चलाना भी एक अपराध है। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत पंजीकरण के बिना वाहन चलाने की अनुमति नहीं देते हैं। यहां तक कि एफ लिखवाकर गाड़ी चलाना भी अपराध की श्रेणी में आता है। आमतौर पर सड़कों पर दुर्घटना के कई मामलों में बिना नम्बर वाले वाहनों की संलिप्तता सामने आती रही है। ऐसे वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग को अभियान चलाकर कार्रवाई करने की जरूरत है।
अधिकतर वाहनों पर नंबर के अभाव में एफ लिखने का प्रचलन तेज हो गया है। परिवहन विभाग वाहनचालक को एफ लिखने की छूट देता जरूर है, लेकिन मात्र एक सप्ताह के लिए। इसके बाद वाहनचालक को विभाग से जारी नंबर लिखवाना अनिवार्य है। अन्यथा जांच के दौरान पकड़े जाने पर वाहन जब्त किया जा सकता है। परिवहन अधिकारियों की मानें तो वाहन चालक के मन में यह एक गलत धारणा है कि लंबे समय तक अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट पर एफ लिखवाकर चला सकते हैं और पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन, ये गलत है। अगर बिना नंबर की गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं तो वाहनचालक को 10 हजार रुपए का जुर्माना या गाड़ी की जब्ती की जा सकती है।