दिल्ली : ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर भड़का हाईकोर्ट, ऐसे लोगों को हिरासत में लेने का आदेश



दिल्ली में ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों को मजबूर होकर वो ऑक्सीजन सिलिंडर ब्लैक में लाखों रुपये देकर खरीदना पड़ रहा है, जिसकी कीमत कुछ सौ रुपये हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट में ऑक्सीजन आपूर्ति और कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर मंगलवार को भी सुनवाई हुई। महाराजा अग्रसेन अस्पताल की ओर से पेश वकील आलोक अग्रवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट को दिल्ली सरकार के आदेश के बारे में जानकारी दी। आदेश के मुताबिक, अस्पतालों को सभी इमरजेंसी मरीजों को 10 से 15 मिनट के भीतर देखना होगा और उन्हें ऑक्सीजन और दवाइयां देनी होंगी।ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों को हिरासत में ले उधर, दिल्ली में ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों को मजबूर होकर वो ऑक्सीजन सिलिंडर ब्लैक में लाखों रुपये देकर खरीदना पड़ रहा है, जिसकी कीमत कुछ सौ रुपये हैं। साथ ही कोर्ट ने कालाबाजारी करने वालों को हिरासत में लेने को कहा है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि आपके पास कार्रवाई करने की शक्तियां हैं।
कारण बताओ नोटिस जारी
दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि शाम तक इस मामले में कार्रवाई होगी। हमने कारण बताओ नोटिस भी जारी किए हैं। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने सभी आपूर्तिकर्ताओं से अनुरोध किया है कि वे दिल्ली में अपने केंद्र पर पहुंचने वाले ऑक्सीजन टैंकरों का विवरण दें। तीन दिनों के लिए कोटा आवंटित किया जाएगा।