ऑक्सीजन पर दिल्ली HC का निर्देश- शाम 5 बजे चीफ सेक्रेटरी संग बैठक करें हॉस्पिटल, कल हाजिर हों रिफिलर्स



दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत और सप्लाई को लेकर आ रही दिक्कतों के बीच सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि चीफ सेक्रेटरी सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक करें.
दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. इस मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि कि चीफ सेक्रेटरी को आज शाम पांच बजे अस्पताल समेत सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक बुलानी चाहिए.
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि कल की सुनवाई में सभी रिफिलर्स कंपनियां मौजूद रहें. अगर सप्लाई को सुचारू रूप से नहीं किया गया तो रिफिलर्स पर एक्शन हो सकता है. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि बैठक में जो उसे कल अदालत को सूचित किया जाए. इस दौरान हाई कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब इनोक्स दिल्ली को 105 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही थी तो आपने इसे 85 मीट्रिक टन क्यों कर दी. जस्टिस सांघी ने कहा कि ऑक्सीजन टैंकरों को रास्ते में क्यों रोका जा रहा है. इस पर तुषार मेहता ने कहा कि इसको हम संज्ञान में लेंगे और टैकर टैकरों को ग्रीन कॉरिडोर देंगे.