मध्य प्रदेश में भी विदेशी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध, दो साल की सजा का प्रावधान
मध्य प्रदेश में भी अब चीन सहित अन्य विदेशी पटाखों की बिक्री नहीं होगी। दरअसल, राज्य सरकार ने विदेशी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। अवैध रूप से विदेशी पटाखे बेचने पर दो साल की सजा का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को मंत्रालय में कानून और व्यवस्था की समीक्षा करते हुए विदेशी पटाखों की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील भी की कि वे चीन में बनी सामग्री नहीं खरीदें। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्थानीय उत्पाद जैसे, मिट्टी के दीपक खरीदें, इससे स्थानीय कुम्हारों को रोजगार मिलेगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने विदेशी पटाखों, खासतौर पर चीन में बने पटाखों को प्रतिबंधित करने के लिए कहा है। प्रदेश में इस पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाता है। अब ना तो विदेशी पटाखे बिकेंगे और ना ही कोई इनका भंडारण कर सकेगा। देवी-देवताओं के नाम पर पटाखे बनाना और इनके फोटो लगाना भी प्रतिबंधित किया गया है। गौरतलब है कि ओडिशा व राजस्थान ब्रिकी पर रोक की अधिसूचना जारी कर चुके हैं।
जम्मू-कश्मीर में भी विदेशी पटाखों की बिक्री अवैध
दैनिक जागरण की विदेशी पटाखों पर पाबंदी पर ‘आइए! निभाएं अपना दायित्व’ मुहिम पर जम्मू कश्मीर प्रशासन भी हरकत में आ गया है। मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने विदेशी पटाखों के अवैध, अनाधिकृत आयात व बिक्री में लिप्त तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि महानिदेशक विदेश व्यापार (डीओएफएएफ) ने विदेशी पटाखों के आयात और बिक्री के लिए प्रदेश में किसी को भी लाइसेंस जारी नहीं किया है। इसलिए इनका आयात और बिक्री पूरी तरह से अवैध है।