यूपी में अब 21 से कम उम्र वालों को नहीं मिलेगी शराब, फुटकर बिक्री की सीमा में भी की गई कमी
उत्तर प्रदेश में शराब और बीयर की फुटकर बिक्री सीमा तय कर दी गई है। अब राज्य में 21 साल से कम उम्र वालों को सरकारी ठेके यानी वाइन शॉप से शराब नहीं मिलेगी। राज्य सरकार के आबकारी विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इतना ही नहीं, घर में शराब रखने का कोटा भी कम कर दिया गया है। निर्देशों के उल्लंघन पर सजा और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि प्रदेश में शराब की फुटकर बिक्री की सीमा कम कर दी गई है। हर प्रकार की शराब का मानक निर्धारित किया गया है। अब उस मानक से अधिक न फुटकर बिक्री की जाएगी और न ही उस सीमा से अधिक कोई व्यक्ति शराब रख सकेगा।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इसकी अधिसूचना बीती पांच मार्च को जारी की गई थी, जिसे लागू कर दिया गया है। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-60 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसमें तीन साल की जेल व आर्थिक दंड दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2021-22 में सुरा प्रेमियों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक शराब के क्रय, परिवहन व निजी कब्जे में रखने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। उक्त लाइसेंस में विभिन्न प्रकार की शराब की मात्रा व इसकी शर्तें तय की गई है। लाइसेंस के लिए वार्षिक शुल्क 12 हजार तथा सिक्योरिटी धनराशि 51 हजार रुपये निर्धारित है। सिक्योरिटी धनराशि जिला आबकारी अधिकारी को प्लेज्ड सावधि जमा रसीद के रूप में देय होगी। जो पांच वर्षों से आयकर दाता होंगे उन्हीं को होम लाइसेंस दिया जाएगा।