01 November, 2024 (Friday)

Love Jihad in UP: लव जिहाद पर कानून पर मुहर लगाने को तैयार योगी आदित्यनाथ सरकार, कैबिनेट की बैठक आज

कोरोना वायरस संक्रमण काल में सीएम योगी आदित्यनाथ वैश्विक महामारी पर अंकुश लगाने के नित नये प्रयास के साथ ही विकास कार्य को भी वरीयता दे रहे हैं। अपनी कैबिनेट के साथ बैठक में भी सीएम योगी आदित्यनाथ का फोकस विकास के कार्य के साथ ही प्रदेश की कानून-व्यवस्था सुधारने पर भी रहता है। लव जिहाद भी कानून-व्यवस्था का बड़ा मामला बनता जा रहा है। प्रदेश सरकार ने इस पर भी नियंत्रण लगाने के लिए कानून बनाने का फैसला कर लिया है और मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस मसौदे पर मुहर लगाने की तैयारी है।

देश के कई राज्यों की तर्ज पर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी लव जिहाद पर अंकुश लगाने के लिए कड़ा कानून लाने जा रही है। इस मसौदे को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दिलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में अब लव जिहाद के नाम पर लड़कियों तथा महिला से धर्म परिवर्तन कराने के बाद अत्याचार करने वालों से सख्ती से निपटने की तैयारी है। अब तो इनकी खैर ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ सरकार आज अपनी कैबिनेट बैठक में लव जिहाद के खिलाफ कानून पर अंतिम मुहर लगाने जा रही है।

कानून लाने की तैयारी विधि विभाग ने कर ली थी। विधि विभाग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ गृह विभाग को सौंप दी है। गृह विभाग ने अब इसकी रूपरेखा तैयार कर न्याय एवं विधि विभाग से अनुमति ली। मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद इसे कैबिनेट बैठक में पेश करने की तैयारी है। आज शाम को होने वाली कैबिनेट बैठक में लव जिहाद के कानून पर अंतिम मुहर लग जाएगी। स्टेट लॉ कमीशन ने लव जिहाद पर कानून को लेकर रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी थी।

लव जिहाद पर कानून लाने के लिए जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, उसमें इस कानून के बनने के बाद इसके अंतर्गत अपराध करने वालों को पांच से दस वर्ष की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही अब शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन भी नहीं किया जा सकेगा। इतना ही नहीं शादी कराने वाले मौलाना या पंडित को उस धर्म का पूरा ज्ञान होना चाहिए। कानून के मुताबिक धर्म परिवर्तन के नाम पर अब किसी भी महिला या युवती के साथ उत्पीडऩ नहीं हो सकेगा। ऐसा करने वाले सीधे सलाखों के पीछे होंगे।

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