25 November, 2024 (Monday)

सितंबर से लागू हो रहे हैं ये 5 बड़े ज़रूरी वित्तीय बदलाव, क्या आपने ध्यान दिया

कुछ बड़े बदलावों को आपको बताया जा रहा है जो लोगों के पैसे और बजट पर बड़ा असर डाल सकते हैं. ये बदलाव आधार अपडेट और पहचान दस्तावेज को पैन कार्ड से लिंक करने से भी जुड़े हैं.
नई दिल्ली: सितंबर का महीना कई बदलाव लेकर आ रहा है. ये बदलाव खासकर वित्तीय क्षेत्र में होने वाले हैं. इन बदलावों में से कुछ माह के पहले दिन से लागू हो गए हैं तो कुछ बाद में लागू हो जाएंगे. कुछ बड़े बदलावों को आपको बताया जा रहा है जो लोगों के पैसे और बजट पर बड़ा असर डाल सकते हैं. ये बदलाव आधार अपडेट और पहचान दस्तावेज को पैन कार्ड से लिंक करने से भी जुड़े हैं. इस महीने से लागू होने वाले बदलावों से एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड धारक भी प्रभावित होंगे.
ऐक्सिस बैंक में बदलाव

आज से एक्सिस बैंक मैग्नस क्रेडिट कार्ड के लिए अधिक भुगतान करना होगा. बैंक ने शर्तों और शर्तों में बदलाव के बारे में बताया है. सबसे बड़ा बदलाव बैंक ने इस कार्ड वार्षिक शुल्क में किया है. इस संशोधन में कार्ड का वार्षिक शुल्क ₹ 10,000 (जीएसटी अलग) से बढ़ाकर ₹ 12,500 (जीएसटी अलग) कर दिया गया है. कार्ड के साथ दी जाने वाली सुविधाओं में भी संशोधन किया गया है.

आधार कार्ड से जुड़ी बात

आधार कार्ड में विवरण अपडेट करने की मुफ्त की समय सीमा इस महीने में समाप्त हो रही है. बता दें कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने अंतिम तिथि को 14 जून से बढ़ाकर 14 सितंबर, 2023 कर दिया था. यह योजना उन नागरिकों के लिए शुरू की गई थी जिन्होंने 10 साल पहले अपना आधार प्राप्त किया था और उन्होंने तब से इसे अपडेट नहीं किया है.

2000 के नोट से जुड़ी बात

लोगों को ₹ 2,000 के नोटों को बदलने का आखिरी मौका भी इस महीने के अंत तक मिलेगा. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मई में कहा था कि लोग 2000 के नोट को एक्सचेंज या अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं. केंद्रीय बैंक ने कहा था कि लोग 20,000 रुपये तक के निम्न मूल्यवर्ग के नोटों के लिए 30 सितंबर तक जमा या बदलवा सकते हैं.

पीपीएफ और डाकघर से जुड़ा नियम

वर्तमान वित्तीय वर्ष की शुरुआत से, वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), डाकघर बचत योजना और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश के लिए स्थायी खाता संख्या (PAN) और आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है. मौजूदा ग्राहकों को 30 सितंबर तक आधार नंबर दर्ज करवाना होगा, अन्यथा उनके खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे.

ट्रेडिंग और डीमैट खाते

ट्रेडिंग और डीमैट खातों के लिए नामांकन सुविधा के लिए एक और समय सीमा है जिसे लोगों को ध्यान में रखना होगा. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इस साल मार्च में इन खाताधारकों को नामांकन करने या इससे बाहर निकलने के लिए समय बढ़ा दिया था. वर्तमान में संशोधित समय सीमा 30 सितंबर है.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *