16 May, 2024 (Thursday)

फतेहपुर: पीएम किसान सम्मान निधि योजना का होगा सोशल आडिट, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन

सोमवार को जिलाधिकारी दुबे ने बताया कि शासनादेश के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थियों का सोशल आडिट कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। लाभार्थियों के सत्यापन हेतु सोशल ऑडिट के माध्यम से कार्यवाही की जाए। ताकि ग्राम सभा द्वारा लाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थियों की सूची अवलोकन कर अपात्र लाभार्थियों के बारे में बताया जा सके और अब तक योजना के लाभ से वंचित पात्र लाभार्थियों का चिन्हांकन करते हुए लाभ प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

 

जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के सोशल आडिट द्वारा सत्यापन के लिए शासन द्वारा निर्देश दिये गये हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सोशल आडिट के अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन के लिए जनपद स्तर पर समिति का गठन किया गया है। जिसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष, उप कृषि निदेशक सचिव, जिला विकास अधिकारी सदस्य, समस्त उप जिलाधिकारी सदस्य, जिला कृषि अधिकारी सदस्य नामित हैं।

 

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों का सोशल आडिट ग्राम पंचायतवार नामित टीम के द्वारा किया जायेगा। ग्राम पंचायत में सोशल आडिट के समय प्राविधिक सहायक / एटीएम/ बीटीएम, लेखपाल एवं ग्राम विकास अधिकारी / ग्राम पंचायत अधिकारी अभिलेखों सहित अनिवार्य रूप से उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि जनपद के उप कृषि निदेशक द्वारा कृषि विभाग के कार्मिकों को खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारियों को तथा तहसीलदारों द्वारा लेखपालों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश अपने स्तर से जारी करेंगे। सोशल आडिट का प्रशिक्षण उप सम्भागवार उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा कराया जायेगा।

 

उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में सोशल आडिट चार चरणों में पूर्ण कराया जायेगा। सोशल आडिट के लिए चरणवार तिथिवार विवरण चरण निर्धारित किया गया है। जिसमें प्रथम चरण 01 मई से 06 मई तक जिसमें सभा के सार्वजनिक स्थल पर सूची चस्पा करना है। द्वितीय चरण 07 मई से 13 मई तक ग्राम ग्राम सभा में लाभार्थियों की सूची पढ़कर सुनाना है। तृतीय चरण 17 मई से 15 जून तक द्वितीय चरण उपरान्त अपात्र/छूटे हुए पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करना ( प्रारूप 1 एवं 2 ) तैयार की गयी सूचियों पर सभी उपस्थित कार्मिकों के हस्ताक्षर कराये जायेंगे। चतुर्थ चरण 16 जून से 30 जून तक पात्र लाभार्थियों का पीएम-किसान पोर्टल पर ओपेन सोर्स पर पंजीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है। ग्राम सभा में सूची पढ़कर सुनाते समय ऐसे लाभार्थी जो भूमिहीन हैं अथवा मृतक हो गये हैं, अथवा अन्य कारणों से अपात्र हैं, को चिन्हित किया जायेगा। भूमिहीन प्रकरण में मौके पर उपस्थित लेखपाल सत्यापन करेंगे तथा मृतक लाभार्थियों का मृत्यु प्रमाण पत्र सचिव ग्राम पंचायत द्वारा कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी को उपलब्ध कराया जायेगा। मृतक लाभार्थी के वारिसान का कृषि भूमि उनके नाम हस्तानान्तरित हो जाने की दशा में पात्रता के आधार पर पूर्व प्रदत्त निर्देशों के अनुसार घोषणा पत्र भरवाते हुए ओपेन सोर्स से पंजीकरण कराया जायेगा।

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