प्रेमी के साथ मिलकर कर दी पति की हत्या, कोर्ट ने दी यह सजा Gorakhpur News
पति की हत्या करने के जुर्म में अपर सत्र न्यायाधीश विष्णु प्रसाद अग्रवाल ने महिला और उसके प्रेमी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न जमा करने पर दोषियों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह है मामला
गोरखपुर के पिपराइच क्षेत्र के उनौला, टोला डिहवापार निवासी लालू साहनी की 13 सितंबर 2015 की रात घर में ही गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। दूसरे दिन 14 सितंबर को सुबह कमरे में लालू का शव मिला था। उनकी मां सुमन देवी ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में उन्होंने लिखा था कि उनका बेटा, महराजगंज में रहकर सोन पापड़ी बनाने और बेचने का काम करता था। वह जब भी घर आता था, उसकी पत्नी, बात-बात पर झगड़ा करती रहती थी। हत्या की वारदात से 12 दिन पहले वह घर आया था। तहरीर में सुमन देवी ने बहू का गांव के ही संजय मौर्य से अनैतिक संबंध होने का आरोप लगाते हुए उन्हीं दोनों के मिलकर बेटे की हत्या करने की आशंका जताई थी।
प्रेमी के साथ मिलकर की थी हत्या
पुलिस की तफ्तीश में मुन्नी देवी और उसके प्रेमी संजय पर लगा हत्या का आरोप सही पाया गया। विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में पुलिस के आरोप पत्र दाखिल करने के बाद अदालत में मुकदमे की सुनवाई शुरू हई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजेश सिंह ने अदालत में अभियोजन का पक्ष रखते हुए दोषियों के विरुद्ध ठोस साक्ष्य पेश किया। बहस के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दोनों को कठोर दंड दिए जाने की मांग की थी। बचाव पक्ष की भी दलील सुनने के बाद अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपितों को मुजरिम करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।