सेंट्रल विस्टा पर रोक की मांग करने वालों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अब भरना होगा जुर्माना
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के एक लाख के जुर्माना लगाने के आदेश को बदलने से साफ इनकार कर दिया। यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ने कोरोना का हवाला देकर सभी निर्माण प्रोजेक्ट पर रोक की मांग नहीं की। आपकी मंशा पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला एकदम सही है।
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा दिसंबर 2022 तक बनकर तैयार होना है। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि, दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बावजूद इसका काम जारी है और इसे आवश्यक सेवाओं के दायरे में रखा गया है। विपक्षी दल भी इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं।
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर 971 करोड़ रुपये की लागत
गौरतलब है कि इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 13 एकड़ जमीन पर नया संसद भवन तैयार किया जाना है। प्रोजेक्ट का एक हिस्सा अगले साल दिसंबर में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास और उपराष्ट्रपति भवन बनाए जाएंगे। इसे पूरा करने की समयसीमा 2024 रखी गई है। बता दें कि प्रोजेक्ट पर कुल 971 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।