भीमा-कोरेगांव मामले में गौतम नवलखा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
नक्सलियों और यलगार परिषद के बीच कथित संबंधों से जुड़े मामले में गौतम नवलखा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। नवलखा ने बांबे हाई कोर्ट के आठ फरवरी के आदेश को 19 फरवरी को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उसे विशेष अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आता।
शीर्ष अदालत में जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ नवलखा की याचिका पर सुनवाई करेगी। पुलिस के मुताबिक, 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में यलगार परिषद की बैठक में कुछ लोगों ने कथित तौर पर भड़काऊ और उकसाने वाले भाषण दिए थे जिसकी वजह से अगले दिन जिले के भीमा कोरेगांव में हिंसा भड़क गई थी।
सुप्रीम कोर्ट में नवलखा ने इस आधार पर जमानत मांगी है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) 90 दिनों की निर्धारित सीमा के भीतर अपनी चार्जशीट दाखिल करने में विफल रही। ऐसे में सीआरपीसी के प्रवाधानों के तहत उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। नवलखा ने अपने अर्जी में कहा है कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया था। इस अवधि को भी कस्टडी पीरियड में जोड़ा जाना चाहिए।