22 November, 2024 (Friday)

18 अप्रैल तक तिहाड़ में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया

नई दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाला मामले से जुड़े धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्‍ठ नेता और पूर्व उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत शनिवार को 18 अप्रैल तक बढ़ा दी. सिसोदिया को न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया और विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने का आदेश दिया. मनीष सिसोदिया ने एक दिन पहले ही जेल से पटपड़गंज की जनता के नाम चिट्ठी लिखकर कहा था कि वह जल्‍द ही बाहर आएंगे.

मनीष सिसोदिया के सहयोगी और मामले में सह आरोपी संजय सिंह को हाल में उच्चतम न्यायालय से जमानत मिली है. वह भी सुनवाई के लिए अदालत के समक्ष पेश हुए. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आरोप है कि दिल्ली आबकारी नीति में सुधार करते वक्त अनियमितताएं हुईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंस दिए गए

CBI का आरोप
सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी से उत्पन्न धनशोधन मामले में सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था. सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था. शनिवार को उनकी न्‍यायिक हिरासत समाप्‍त हो रही थी, इसलिए उन्‍हें कोर्ट में पेश किया गया था. हालांकि, उन्‍हें राहत नहीं मिली.

सिसोदिया की चिट्ठी
मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ जेल से अपनी विधानसभा पटपड़गंज की जनता के नाम चिट्ठी लिखी थी. इसमें उन्‍होंने कहा था कि वह जल्‍द ही बाहर मिलेंगे. उन्‍होंने लिखा था, ‘पिछले एक साल में मुझे सबकी याद आई. सबने बहुत ईमानदारी से मिलकर काम किया. जैसे आजादी के वक्‍त सबने लड़ाई लड़ी, वैसे ही हम अच्‍छी शिक्षा ओर सकूल के लिए लड़ रहे हैं

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