01 November, 2024 (Friday)

विधायक रामफेरन पाण्डेय एवं जिलाधिकारी के द्वारा नवीन सूखा राशन वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र भिखारीपुर मसढ़ी

श्रावस्ते।   विधायक रामफेरन पाण्डेय जी के द्वारा दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को नवीन विकेन्द्रीकृत राशन वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र भिखारीपुर मसढ़ी, विकासखण्ड गिलौला पर सूखा राशन (गेंहू, चावल एवं दाल) वितरण का शुभारम्भ किया गया।
माननीय विधायक जी द्वारा लाल श्रेणी के 3(गुलशन पुत्र श्री सहजराम, विजय पुत्र श्री मनोराम एवं गुडिया पुत्री श्री पतिराम) 03(श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री दुर्गेश, श्रीमती अंजना पुत्र  बाउर, श्रीमती पुष्पा पत्नी चेतराम) गर्भवती महिलाओं, 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली 03 (कुमारी अंजनी पुत्री श्री श्यामलाल, कुमारी महिनका पुत्री श्री नन्तू, कुमारी गुलजहाॅ पुत्री श्री इरशोद अली) किशोरी बालिकाओं, 06 माह से 03 वर्ष के 03 (शिवांश पुत्र श्री गुरूदास, प्रिसी पुत्री कुन्ने एवं रीता पुत्री श्री सन्कू) एवं 03 से 06 वर्ष के 03 (आराधना पुत्री श्री शिवनाथ, सत्यम पुत्री श्री दिनेश एवं अंकुश पुत्र श्री नन्के) बच्चों का निर्धारित मात्रा के अनुसार सूखा राशन का वितरण किया गया। वितरण के समय जिलाधिकारी महोदय, श्रावस्ती, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, श्रावस्ती, जिला कार्यक्रम अधिकारी, उपायुक्त राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बाल विकास परियोजना अधिकारी, गिलौला, ब्लाॅक मिशन मैनेजर, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, श्रीमती तारा, सूमह सखी, समूह अध्यक्ष श्रीमती इमाना, सचिव श्रीमती नूरजहां आंगनबाड़ी कार्यकत्री श्रीमती सुनीता देवी एवं ग्रामवासी उपस्थित रहें।

आशा सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी, द्वारा लाभार्थियों, उनके अभिभावकों एवं ग्रामवासियों को सम्बोधित करते हुए कुपोषण को समाप्त करने हेतु खान-पान, सफाई, स्वच्छ पेयजल का उपयोग, टीकाकरण एवं बीमारी की स्थिति में तत्काल स्वास्थ्य जांच कराते हुए चिकित्सक से परामर्श से दवा लेने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। लाभार्थियों एवं ग्रामवासियों को लाभार्थियों के संवर्गवार प्रत्येक माह दिये जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा के बारें में अवगत कराया गया। 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों हेतु 01 माह में 1.5 किलोग्राम गेंहू, 01 किलोग्राम चावल, 750 ग्राम दाल, 03 से 06 वर्ष के बच्चांे हेतु में 1.5 किलोग्राम गेंहू, 01 किलोग्राम चावल, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं 11-14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को 2 किलोग्राम गेंहू, 01 किलोग्राम चावल, 750 ग्राम दाल एवं लाल श्रेणी के बच्चों को 2.5 किलोग्राम गेंहू, 1.5 किलोग्राम चावल, 500 ग्राम दाल वितरित किये जाने का मानक निर्धारित हैं।
लाभार्थियों को प्रत्येक 03 माह में 01 बार स्किम्ड मिल्क एवं देशी घी वितरित किया जाना हैं। स्किम्ड मिल्क एवं देशी घी के वितरण हेतु निम्नवत् मानक निर्धारित हैं। 06 माह से 03 वर्ष के बच्चे हेतु 450 ग्राम देशी घी, 400 ग्राम स्किम्ड मिल्क पाऊडर 03 से 06 वर्ष के बच्चों हेतु 450 स्किम्ड मिल्क पाऊडर, लाल श्रेणी के बच्चे हेतु 900 ग्राम देशी घी एवं 750 ग्राम स्किम्ड मिल्क पाऊडर गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं एवं 11 से 14 वर्ष की किशोरी बालिकाओं का 450 ग्राम देशी घी एवं 750 ग्राम स्किम्ड मिल्क वितरित किया जाना हैं। निर्धारित मानक के अनुसार लाभार्थियों को सूखे राशन, देशी घी एवं स्किम्ड मिल्क पाऊडर का वितरण किया जायेगा।
नयी राशन वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, विभाग द्वारा त्रैमासिक मांग पत्र प्रेषित किया जायेगा। प्रेषित मांग पत्र के आधार पर खाद्य एवं नागारिक आपूर्ति विभाग द्वारा कोटेदार के माध्यम से सूखा अनाज (गेंहू, चावल), ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों को प्राप्त कराया जायेगा। पी0सी0डी0एफ0 द्वारा स्किम्ड मिल्क पाऊडर एवं घी परियोजना कार्यालय को प्राप्त कराया जायेगा। परियोजना कार्यालय से स्किम्ड मिल्क एवं देशी घी स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्राप्त किया जायेगा। स्वयं सहायता समूहों द्वारा लाभार्थियों की संख्या के आधार पर दाल का क्रय करते हुए सामग्री की पैकेंजिग की जायेगी। पैकेजिंग के उपरान्त स्वयं सहायता समूह द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्री के सहयोग से सूखा राशन, दाल, स्किम्ड मिल्क एवं देशी घी का वितरण लाभार्थियों को किया जायेगा।

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