डीजे वाले बाबू ज़रा संभल के… UP के इस शहर में रात को बजाया बाजा तो खानी पड़ेगी जेल की हवा
फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद में रात में डीजे और लाउडस्पीकर बजाने वाले लोगों पर पुलिस शिकंजा कस सकती है. अगर आप रात के समय किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम बजाना चाहते हैं तो इसको नया नियम लागू हुआ है. अगर नियम नहीं माने तो आपको जेल की भी हवा भी खानी पड़ सकती है. वहीं इसे आदर्श आचार संहिता का उलंघन भी माना जायेगा.
फिरोजाबाद के एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्र ने लोकल 18 से बातचीत करते हुए लागू हुए नए नियम के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा की चुनाव का माहौल है ऐसे में लोग डीजे लाउडस्पीकर बजाने में लगे रहते हैं. रातभर लोग डीजे लाउडस्पीकर बजाते रहते हैं जिससे नॉइस पॉल्यूशन होता है. वहीं जिले में धारा 144 भी लागू है. तो ऐसे में डीजे लाउडस्पीकर और साउंड सिस्टम बजाने वाले लोगों के साथ एक मीटिंग भी आयोजित की गई है जिसके जरिए उन्हें नए नियम के बारे में भी बताया गया है. इसके लिए रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह के म्यूजिक को बजाने पर प्रतिबंधित किया गया है. इसके अलावा अगर फिर भी कोई डीजे लाउडस्पीकर बजाता है तो फिर उसके पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.
शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए लागू हुआ ये नियम
एसपी सिटी ने कहा कि इस नियम को लागू करने का उद्देश्य जिले में रात्रि में शांति व्यवस्था कायम रहे इसलिए इसे लागू किया गया है. इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय का भी आदेश है जिसको देखते हुए फिरोजाबाद पुलिस पूरी तरह इस नियम को लागू कराएगी और अगर कही भी डीजे लाउडस्पीकर बजता हुआ पाया गया या सूचना मिली तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी.