एल्विश यादव पर NDPS की दो धाराएं कोर्ट ने हटाई, लेकिन फिर भी नहीं राहत
ग्रेटर नोएडा. रेव पार्टी में सांप के जहर सप्लाई के मामले में गिरफ्तार यूट्यूबर एल्विश यादव के मामले में एक बड़ी बात निकाल कर सामने आ रही है. जिसके मुताबिक पुलिस ने एनडीपीएस की जिन 6 धाराओं को एलविश यादव की एफआईआर में बढ़ाया था, इनमें से दो धाराओं को कोर्ट ने खारिज करते हुए उन्हें हटा दिया है. अब एनडीपीएस की चार धाराएं ही एल्विश पर लगी रहेंगी. बीते तीन दिनों से लगातार सूरजपुर के जिला कोर्ट में चल रही वकीलों की हड़ताल के चलते एल्विश यादव की बेल पर सुनवाई नहीं हो पाई थी. गुरुवार को उम्मीद जताई जा रही है कि एल्विश यादव के वकील उसकी बेल याचिका दायर करेंगे. बता दें कि एनडीपीएस की धारा 27/27ए को कोर्ट ने हटाई है, जिसको लेकर अब नोएडा पुलिस साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है
एल्विश यादव पर दर्ज हुई एफआईआर में पुलिस ने बुधवार को कोर्ट को बताया था कि उन्होंने एनडीपीएस की कई धाराओं को फिर में बढ़ाया है. इसके बाद पहले से एल्विश यादव के लिए दायर की गई बेल याचिका पर कोर्ट ने कहा कि नई याचिका दायर की जाए. पुलिस ने एफआईआर में जिन धाराओं को बढ़ाया था उनमें से कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22/29/30/32 को माना है और साथ ही धारा 27/27 ए को कोर्ट ने नहीं माना। इसका मतलब है कि ये धाराएं एल्विश के ऊपर से हटा दी गईं है. हालांकि, स्पेशल एनडीपीएस एक्ट 29 अभी नहीं हटी है, जिसमें बड़ी सजा का प्रावधान है.
आज पेश हो सकती है नई बेल याचिका
बीते 4 दिनों से जेल में रात बिता रहे एल्विश यादव के वकील आज कोर्ट में नई बेल याचिका दायर कर सकते हैं और उस सुनवाई भी हो सकती है. पुलिस ने बुधवार को एल्विश के मामले में ही ईश्वर और विनय दो लोगों को गिरफ्तार किया था. जिनमें से एक एल्विश का पुराना दोस्त है और दूसरा टेंट हाउस चलाता है, जो सपेरों के संपर्क में रहता था.