WhatsApp के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, राइट टू प्राइवेसी के उल्लंन का आरोप
इस्टैंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में गुरूवार को एक याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट में दाखिल याचिका में WhatsApp की अपकमिंग डेटा और प्राइवेसी पॉलिसी आधार बनाया गया है। याचिका के जरिए आरोप लगाया गया है कि WhatsApp की नई पॉलिसी भारतीय नागरिकों के राइट टू प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन करती है। बता दें कि WhatsApp ने एक नई प्राइवेसी पॉलिसी को लागू किया है, जिसे सभी WhatsApp यूजर को 8 फरवरी 2021 से पहले नई मंजूरी देनी होगी। ऐसा न करने वाले WhatsApp यूजर के अकाउंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा।
WhatsApp को सरकारी जांच से पड़ेगा गुजरना
अदालत के अलावा WhatsApp को केंद्र सरकार की जांच से भी गुजरना पड़ सकता है। Toi की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने WhatsApp की नई पॉलिसी की जांच शुरू कर दी है। सरकार मामले की ज्यादा जानकारी जुटा रही है। साथ ही इस मामले की उच्च स्तर पर आईटी मिनिस्ट्री के साथ बातचीत चल रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से जल्द WhatsApp को पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। गौरतलब है कि मौजूदा वक्त में भारत में कोई भी डेटा प्रोटेक्शन लॉ मौजूद नहीं है। डेटा प्रोटेक्शन बिल को संसद भवन से मंजूरी मिलना बाकी है। ऐसे में इस बिल के कानून बनने में अभी वक्त लगेगा।
बंद हो सकता है WhatsApp अकाउंट
बता दें कि WhatsApp की नई पॉलिसी की चौतरफा आलोचना हो रही है, जिसके चलते Facebook ओन्ड कंपनी सरकार की जांच के दायरे में आ सकती है। WhatsApp की नई पॉलिसी की मंजूरी के बाद WhatsApp को Facebook और अपनी अन्य सहयोगी कंपनियों के साथ डेटा शेयर करने की इजाजत मिल जाएगी। वही अगर आप WhatsApp की नई पॉलिसी को मंजूरी नही देते हैं, तो कंपनी 8 फरवरी के बाद WhatsApp अकाउंट बंद कर देगी।