शिक्षिका से दुष्कर्म के आरोपित प्रबंधक की जमानत अर्जी खारिज, नशीला पदार्थ खिलाकर किया था दुष्कर्म
दुष्कर्म के आरोप में अपर सत्र न्यायाधीश रोहित सिंह ने कैंट थाना क्षेत्र के हरिहर प्रसाद मार्ग बेतियाहाता निवासी विद्यालय प्रबंधक आरोपित अनिल कुमार सिंंह की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी।
यह है मामला
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरविन्द श्रीवास्तव का कहना था कि वादिनी वर्ष 2010 में प्रबंधक अनिल के विद्यालय में बतौर अध्यापिका कार्यरत थी। प्रबंधक अनिल कुमार सिंह ने वादिनी को विद्यालय में होने वाले वार्षिक कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी और कार्यक्रम से जुड़े आवश्यक सामान की खरीदारी करने के लिए रुकने को कहा। 25 मार्च को खरीदारी के बहाने वादिनी को बाहर ले गया। रास्ते में नाश्ते के बहाने वादिनी को नशीला पदार्थ खिलाया और परिचित के मकान में ले जाकर उसके के साथ दुष्कर्म किया तथा उसका अश्लील फोटो और वीडियो बना लिया। आरोपित वर्ष 2011 से 2019 तक फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।
वीडियो बनाकर कर रहा था ब्लैकमेल
फोटो व वीडियो की आड़ में वह लगातार पीडि़ता को धमकाता रहा। एक दिसंबर 2020 को वादिनी की शादी हो गई। शादी के बाद आरोपित ने वादिनी की अश्लील फोटो फेक आईडी से वादिनी के पति और ससुराल के अन्य लोगो को भेज दिया। जब वादिनी ने इस बावत आरोपित से संपर्क किया तो उसने धमकी दी कि वह जिला अदालत में न्यायालय प्रबंधक है और उसे, उसके परिवार व ससुराल वालों को फर्जी मुकदमे में फंसा देगा।
तीन माह के बच्चे के साथ महिला फोरलेन पर लेटी
गुलरिहा थाना क्षेत्र के भटहट कस्बे में एक महिला गृह कलह से परेशान होकर अपने तीन माह के बच्चे को लेकर फोरलेन पर लेट गई। महिला को सड़क पर लेटा देख दोनों तरफ से गाडिय़ां रुक गई। राहगीर सड़क पर लेटी महिला को उठाने का प्रयास करने लगे। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी शैलेंद्र कुमार मिश्र ने महिला को सड़क उठाकर चौकी पर लाए।