01 November, 2024 (Friday)

उच्चतम न्यायालय का आदेश शिवराज सरकार की बड़ी सफलता – भूपेंद्र

मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के आज के आदेश के बाद कहा कि यह राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार की बड़ी और ऐतिहासिक सफलता है।

ओबीसी वर्ग से आने वाले श्री भूपेंद्र सिंह ने एक बयान में कहा कि उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ कराए जाएं। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि सभी वर्गों को आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2022 के परिसीमन के आधार पर निकाय चुनाव कराने की बात भी मान ली है। अदालत ने एक सप्ताह के अंदर ओबीसी आरक्षण करने के लिए भी कहा है।

मंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का आज का आदेश जन भावनाओं के अनुरूप है और न्यायालय ने न्याय किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भी चुनाव ओबीसी आरक्षण के बगैर कराने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिलाने की पूरी कोशिश की और न्यायालय ने इसके आधार पर आदेश दिया है। श्री सिंह ने कहा कि वे इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन करते हैं और ओबीसी वर्ग के लोगों को बधाई देना चाहते हैं।

राज्य में सत्तारूढ़ दल भाजपा के अन्य नेताओं ने भी उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है।

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