RBI ने बजाज फाइनेंस पर लगाया 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पुणे स्थित बजाज फानेंस लि. पर 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधियों समेत विभिन्न दिशानिर्देशों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि उचित व्यवहार संहिता (एफपीसी) को पूर्ण रूप से लागू करने के निर्देश का भी उल्लंघन किया गया है।
बयान के अनुसार, ‘‘कंपनी यह सुनिश्चित करने में विफल रही कि कर्ज वसूली से जुड़े उसके एजेंट ऋण वसूली के दौरान ग्राहकों को डराने और धमकाने का काम नहीं करेंगे, इसके कारण कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है।’’ आरबीआई के अनुसार कंपनी द्वारा अपनायी जानेवाली वसूली और संग्रह के तौर-तरीकों को लेकर बार-बार शिकायतें मिल रही थी।
उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दो सहकारी बैंकों पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से पांच लाख रुपये का जुर्माना व्यावसायिक सहकारी बैंक मर्यादित पर केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) और अन्य नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है।
महाराष्ट्र नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, लातुर पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि रायपुर स्थित व्यावसायिक सहकारी बैंक मर्यादित पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बैंक परिसर में एटीएम लगाने (ऑन-साइट एटीएम) और केवाईसी निर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर यह जुर्माना लगाया गया है। एक अन्य विज्ञप्त में आरबीआई ने कहा कि महाराष्ट्र नागरी सहकारी बैंक मर्यादित पर जुर्माना केवाईसी के बारे में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन को लेकर लगाया गया है।
उधर, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और स्टेट बैंक आफ इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही शुरू कर उन्हें दंडित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में इन लोगों पर लोन मोरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट के तीन सितंबर 2020 के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया गया है।