24 November, 2024 (Sunday)

PAN कार्ड को रद्दी होने से बचाना है तो तुरंत कर लें ये काम, वरना लगेगा मोटा जुर्माना भी

नई दिल्‍ली,  देश के सबसे बड़े बैंक SBI में आपका खाता है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। बैंक ने सभी ग्राहकों से कहा है कि वे अपना PAN-Aadhaar लिंक कर लें, ताकि कोई मुश्किल न आए। SBI के हालिया Tweet के मुताबिक ग्राहकों से आग्रह है कि वे किसी असुविधा से बचने के लिए अपना PAN और Aadhaar लिंक करा लें। क्‍योंकि ऐसा करना अनिवार्य है। SBI के मुताबिक यह काम 30 जून तक हर हाल में निपटा लें। अगर PAN और Aadhaar लिंक नहीं है, तो PAN को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे।

SBI ही नहीं दूसरे Bank भी PAN-Aadhaar Link से जुड़ा मैसेज या Email भेज रहे हैं। CBDT ने भले ही PAN Aadhaar Link की डेडलाइन बढ़ा दी है लेकिन ऐसा न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। इसमें न सिर्फ PAN से हाथ धोना पड़ सकता है बल्कि जुर्माना भी लगेगा। बता दें कि PAN Aadhaar Link की आखिरी तारीख 30 जून 2021 है। Income tax की वेबसाइट पर मेंटेनेंस चल रहा है, वहां से 7 जून के बाद आप इसे लिंक कर पाएंगे। आयकर विभाग की मानें तो PAN-Aadhaar लिंक न होने पर इनकम टैक्स (Income Tax) पैन कार्ड होल्डर्स को आयकर अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई झेलनी होगी। यानि ऐसे PAN कार्ड धारकों को न केवल गैर-पैन कार्ड धारक (Non-Pan Holders) माना जाएगा, बल्कि उन पर आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत 1000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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