लाहौर उच्च न्यायालय में नहीं होगी नवाज की याचिका पर सुनवाई
पाकिस्तान में लाहौर उच्च न्यायालय के रजिष्ट्रार कार्यालय ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की याचिका पर सुनवाई की तिथि को रद्द कर दिया है।
उच्च न्यायालय ने श्री नवाज की याचिका सुनवाई के लिए मंगलवार को सूचीबद्ध किया था, लेकिन न्यायालय के रजिष्ट्रार दफ्तर ने बुधवार को खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध तिथि को रद्द कर दिया। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री शरीफ ने 2019 में एक याचिका में दायकर अदालत के आदेश के बाद उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट (ईसीएल) यानी बिना इजाजत देश छोड़ने पर लगायी गयी पाबंदी की सूची से हटाने की मांग की गई थी।
न्यायालय के रजिष्ट्रार दफ्तर ने श्री सैयद शहबाज अली रिजवी की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ की अनुपलब्धता का हवाला देकर सुनवाई की तिथि रद्द कर दी।
इस मामले में आखिरी बार सुनवाई 20 जनवरी 2020 में हुयी थी, तब से इस मामलों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया गया है।
लाहौर उच्च न्यायालय ने 16 जनवरी को श्री शरीफ को चिकित्सकीय जांच हेतु चार सप्तार के लिए विदेश जाने की इजाजत दे दी थी। उस समय न्यायालय ने कहा था कि श्री शरीफ के विदेश में रहने की अवधि उनके चिकित्सा रिपोर्ट पर निर्भर करेगा।