मेघालय उच्च न्यायालय ने हिरासत में हुई मौतों का मांगा ब्यौरा
मेघायल उच्च न्यायलय की एक खंडपीठ ने कारागार महानिरीक्षक को एक अतिरिक्त शपथपत्र न्यायालय में पेश करने को कहा है जिसमें 2012 से हिरासत में हुई मौतों का पूरा आंकडा हो।
राज्य में हिरासत में हुई मौतों और हिंसा तथा कारागार के हालातों से जुड़े दूसरे मामलों में हुई मौतों से संबंधित एक याचिका पर सुनवायी के दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति हमारसान सिंह थंगक्यू ने कहा कि इस दस्तावेज का प्रति सत्यापन राज्य के मुख्य सचिव द्वारा किया जायेगा और दोनों दस्तावेज दस दिन के भीतर न्यायालय में पेश किये जाने चाहिए।
न्यायालय ने आदेश में कहा “ बेहतर रहेगा की कि इस मामले में तिथि निर्धारित कर दी जाये। न्यायालय में पेश किये जाने वाला यह दस्तावेज यह भी निश्चित करेगा कि इसमें दी गयी संख्या से एक भी अधिक मौत हिरासत में नहीं हुई है और अगर इसमें किसी तरह की गड़बड़ी पायी गयी या किसी व्यक्ति का नाम बाद में हिरासत में मरने वाले के रूप में सामने आया तो कारागार महानिरीक्षक के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सकती है।