महाराष्ट्र के 12 भाजपा विधायकों का निलंबन रद, सुप्रीम कोर्ट ने बताया असंवैधानिक
महाराष्ट्र के 12 भाजपा विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 विधायकों के निलंबन को रद कर दिया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों के एक साल के निलंबन को असंवैधानिक बताते हुए रद कर दिया।
बता दें कि पीठासीन अधिकारी के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने के आरोप में विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने निलंबन पर उठाए थे सवाल
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान 12 भाजपा विधायकों को एक साल के लिए निलंबित करने पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधायकों को एक साल तक निलंबित करना निष्कासन से भी बदतर है और ये पूरे निर्वाचन क्षेत्र को सजा देना होगा। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने मामले की सुनवाई की।
कौन-कौन थे निलंबित?
गौरतलब है कि निलंबित 12 विधायकों में संजय कुटे, आशीष शेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भटकलकर, पराग अलवानी, हरीश पिंपले, योगेश सागर, जय कुमार रावत, नारायण कुचे, राम सतपुते और बंटी भांगड़िया थे।