Madhya Pradesh: निजी स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण के लिए समय सीमा विस्तारित, पढ़ें पूरी जानकारी
मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने राज्य के निजी स्कूलों के मान्यता नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा बढ़ा दी है। राज्य के सभी निजी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूल, जिनकी वैधता 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो गई है, वे अब 31 मार्च, 2021 तक नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एमपी स्कूल शिक्षा विभाग के ऑफिशियल पोर्टल पर विजिट करना होगा। इससे पहले निजी स्कूलों को 31 दिसंबर, 2020 तक अपने नवीनीकरण शुल्क जमा करने के लिए निर्देश दिया गया था।
बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया है कि जिन स्कूलों ने नवीनीकरण शुल्क जमा करा दिया है, उनकी मान्यता एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। वहीं, जिन स्कूलों ने अब तक मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हें अब 31 मार्च, 2021 तक का समय दिया गया है।
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन संरक्षक गोपाल सोनी ने बताया कि महामारी के कारण स्कूल संचालकों के सामने कई प्रकार की दिक्कतें हैं। स्कूलों के निरीक्षण के दौरान भी परेशानी होती है। इसे लेकर स्कूल संचालकों ने सरकार से अनुरोध किया था कि बगैर निरीक्षण ही स्कूलों की मान्यता का नवीनीकरण किया जाए। विभाग की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया था कि इस संबंध में जल्द निर्णय लिया जाएगा। हाल ही में सरकार ने मान्यता नवीनीकरण के लिए निरीक्षण की अनिवार्यता से स्कूलों को छूट देने से संबंधित आदेश जारी किया है।
अब स्कूल संचालकों द्वारा मान्यता नवीनीकरण के लिए 31 मार्च, 2021 तक शुल्क जमा किए जा सकते है। वहीं, जिन स्कूलों ने निर्धारित समय के भीतर शुल्क जमा करा दिया है, उन्हें अगले सत्र के लिए बगैर निरीक्षण के ही मान्यता जारी की जा रही है। स्कूल संचालकों को निरीक्षण की अनिवार्यता से छुटकारा मिलने से बहुत बड़ी राहत मिली है। वहीं, हाल ही में सरकार ने आदेश जारी किया है कि बिना टीसी के कोई भी स्कूल किसी छात्र को दाखिला नहीं देगा।