केरल की जेलों में बंद अधिकांश कैदियों को लगी कोरोना वैक्सीन, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को दी जानकारी
केरल सरकार कोरोना टीकाकरण अभियान में सभी को टीके लगा रही है। आज सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि केरल की जेलों में बंद अधिकांश कैदियों को टीके की पहली खुराक दे दी गई है। टीकाकरण अभियान के तहत जेल में बंद सभी उम्र के कैदियों को टीके लगाए गए हैं।
राज्य की जेलों में कैदियों के टीकाकरण की स्थिति के संबंध में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसकी आज मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति अनु शिवरामन की पीठ ने सुनवाई की। जहां राज्य सरकार अपनी सफाई पेश करते हुए कैदियों के लिए टीकाकरण अभियान में उठाएं गए कदम के बारे में बताया।
सरकार ने पीठ को बताया कि केरल की जेलों में केवल 4,808 कैदी हैं और उनमें से अधिकांश को टीके की पहली खुराक दी गई है। सरकार ने कोर्ट को यह भी जानकारी दी कि सभी उम्र के कैदियों को टीके लगाने के लिए विशेष पहल की गई है। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि उनके द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण के संबंध में सभी दस्तावेजों के साथ एक बयान या एक हलफनामा दाखिल करें।
तिहाड़ जेल में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत लगभग 50 फीसदी कैदियों को टीके लगाए जा चुके है। जेल में कुछ दिन पहले ही एक कैदी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद उस बैरक और वॉर्ड के सभी कैदियों का कोरोना टेस्ट करवाया गया है। कोरोना को देखते हुए जेल से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।
आपकों बता दें कि कैदियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए पिछले साल कोरोना की पहली लहर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई पावर कमेटी ने कुल 68 हज़ार कैदियों को रिहा करने के लिए कहा था। कोर्ट में 3 अगस्त को राज्यों से कैदियों की रिहाई के आधार और मानक पर सुनवाई होनी है। सरकार नियम तो बना रहीं है, मगर क्या जेलों में कैद कैदी उन नियमों का पालन कर पाएगे? या सरकार द्वारा बनाए गए नियम जेल के अंदर दम तोड़ देंगे।