Kaanpur Children Physical Abuse Case: बच्चों के यौन शोषण में गिरफ्तार जेई कोरोना पॉजिटिव, सीबीआइ चाहती है आरोपित का रिमांड
चित्रकूट में बच्चों के यौन शोषण और वीडियो इंटरनेट में अपलोड करने के मामले में आरोपित सिंचाई विभाग के निलंबित जेई रामभवन की रिमांड अर्जी पर फिलहाल फैसला टल गया है। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश पंचम रिजवान अहमद की अदालत में सुनवाई हुई और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखीं। वहीं आरोपित जेई की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद रिमांड के फैसले पर सभी निगाहें टिकी हुई हैं। इस बात पर लोगों में उत्सुकता बन गई है कि आरोपित के कोरोना पॉजिटिव होने पर कोर्ट रिमांड देगी या नहीं और सीबीआइ रिमांड लेगी है या नहीं।
50 से ज्यादा बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपित सिंचाई विभाग के निलंबित जेई रामभवन के केस में मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश पंचम रिजवान अहमद की अदालत में सीबीआइ की तरफ से अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह, डिप्टी एसपी अमित कुमार व अन्य सदस्य पहुंच गए। सहायक शासकीय अधिवक्ता मनोज दीक्षित व रामसुफल ने रिमांड के लिए दलीलें रखीं, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता देवदत्त त्रिपाठी व अनुराग सिंह चंदेल ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता मनोज दीक्षित ने बताया कि रिमांड अर्जी पर अदालत फैसला सुना सकती है।
आरोपित जेई को सीबीआइ ने गिरफ्तार करने के बाद 16 नवंबर को अदालत में पेश किया था। इसके बाद उसे मंडल कारागार भेज दिया गया था। इस बीच रिमांड अर्जी लगाए जाने पर बचाव ने आपत्ति दाखिल की थी, जिसपर कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए तिथि बढ़ा दी थी। आरोपित की रिमांड अर्जी पर मंगलवार को चौथी बार सुनवाई हुई। इससे परिसर में गहमागहमी बनी रही।
अदालत के बाहर काफी भीड़ देख जज रिजवान अहमद ने शारीरिक दूरी का पालन न होते देखकर निर्देश दिए तो लोगों को हटाया गया। वहीं सोमवार की शाम आरोपित जेई रामभवन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद रिमांड को लेकर संशय की स्थितियां बन गईं। कोर्ट में दाखिल अर्जी के मुताबिक सीबीआइ ने पांच दिन की रिमांड मांगी है। अब इस बात पर लोगों में उत्सुकता बनी है कि आरोपित के कोरोना पॉजिटिव होने के चलते कोर्ट से रिमांड आदेश दिया जाता है या नहीं और सीबीआइ रिमांड लेगी या नहीं।