इराकी कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जारी किया अरेस्ट वारंट, मामले में है मृत्युदंड का प्रावधान
अमेरिका में सत्ता को लेकर हुई हिंसा के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके राष्ट्रपति पद के कार्यकाल में कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में इराक की एक अदालत ने हत्या के मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है। गिरफ्तारी का वारंट बगदाद की इनवेस्टीगेटिव कोर्ट ने जारी किया। उन पर एक साल पहले अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी और अबू महदी अल मुहंदिस की हत्या का आरोप है। इसकी जानकारी अदालत के मीडिया ऑफिस ने दी है।
ड्रोन हमले में दो नेताओं को मार डाला गया था
अदालत ने यह वारंट अबू महदी के परिवार वालों के बयान नोट करने के बाद जारी किया है। अल मुहंदिस मोबिलाइजेशन फोर्स के उपनेता थे। कासिम सुलेमानी ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर थे। उनकी गाड़ी पर हमले का आदेश डोनाल्ड ट्रम्प ने दिया था, जिन्होंने बाद में उन्होंने कहा था कि हमले में दो पुरुषों के जरिए एक का बदला लिया गया है। इन दोनों की मौत के बाद से ही इराक में ईरान समर्थक समूहों ने अमेरिकी सेना पर हमले तेज कर दिए हैं। ये संगठन इन दोनों हत्याओं का अमेरिकी सेनाओं से बदला लेना चाहते हैं। इनके हमलों के विरोध में अमेरिका ने बगदाद के राजनयिक मिशन को बंद करने की धमकी दे दी है। संयुक्त राष्ट्र के एग्नेस कैलमार्ड ने अपने बयान में दोनों हत्याओं को “मनमाना” और “अवैध” करार दिया था।
केस में है मृत्युदंड का प्रावधान
ईराक की कोर्ट ने कहा कि दंड संहिता के अनुच्छेद 406 के तहत पूर्वी बगदाद की अदालत ने ट्रम्प की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, जोकि पूर्व निर्धारित हत्या के सभी मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान करता है। अदालत ने कहा कि प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन इस अपराध में अन्य दोषियों को पकड़ने के लिए जांच जारी है, चाहे वे इराक़ी हों या विदेशी। रविवार को हुई दोनों नेताओं की हत्याओं की पहली बरसी पर ईरान समर्थक धड़ों ने वाशिंगटन और इराकी अधिकारियों के खिलाफ अपनी बयानबाजी तेज कर दी है। ईरान के मुख्य राजनयिक ने संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सावधान रहने का आह्वान किया है।