भारत में पोर्न को लेकर कानून : XXX वीडियो देखने वालों को पता होने चाहिए ये बातें
आज से करीब तीन साल पहले पोर्न साइटों की भरमार थी। हम में से ही कई ऐसे होंगे, जो जमकर पॉर्न देखते होंगे। अरे जमकर देखते थे तभी तो पॉर्न देखने के मामले में हम भारतीय पूरे दुनिया में तीसरे नंबर पर थे।
खैर इसमें शर्म या गर्व करने वाली कोई बात नहीं है। बात सेक्सटिंग (Sexiting) की हो या पोर्न की हमें इनसे जुड़ी सही जानकारी होनी चाहिए।
लेकिन, शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के पॉर्न बिजनेस के बारे में पता चलने पर पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। इसके बाद कई की सांस अटकी होगी। कई लोग भारत में बने पॉर्न कानून को बार-बार पढ़ रहे होंगे। ऐसा होना स्वभाविक है। अगर आप पॉर्न देखने वालों में से हैं तो आपको कुछ बातों की जानकारी रखनी चाहिए।
पोर्न देखने वाले देशों की लिस्ट में भारत साल 2014 में पांचवें स्थान पर था और बैन होने के एक साल पहले यानी 2017 में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। पोर्न देखने के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है।
साल 2015 में गूगल ट्रेंड की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 6 शहर (दिल्ली, पुणे, मुंबई, हावड़ा, उन्नाव, कुआलालंपुर और बेंगलुरु) में दुनियाभर में सबसे ज्यादा पोर्न सर्च होते हैं।
एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत में पोर्न देखने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। पोर्न देखने वालों में करीब 30% महिलाएं हैं। ब्राजील और अर्जेंटिना के बाद भारत में सबसे अधिक महिलाएं पोर्न देखती हैं।
भारत में पोर्न वेबसाइट बैन
पहली बात भारत में पोर्न वेबसाइट बैन हो चुकी हैं। साल 2018 में केंद्र सरकार के आदेश के बाद 827 पोर्न साइट्स को बंद किया गया। इसलिए अब आप जितना भी गूगल कर लें लेकिन पुरानी पोर्न साइट पर फिल्म नहीं देख सकते हैं। हां, अगर कहीं से जुगाड़ से देख लें तो अलग बात है।
क्योंकि, राज कुंद्रा केस में बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप के जरिए पोर्न यूजर्स तक पहुंच रहे थे। इसलिए संभावना है कि और भी कई लोग इस तरह से पोर्न का बिजनेस कर रहे हों। यहां पर आपको कुछ बातें कान खोलकर सुननी चाहिए-
भारत में पॉर्न फिल्म बनाना या प्रसारित करना गैर कानूनी है।
पॉर्न मूवी को प्रसारित करने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
पॉर्न मूवी बनाने वालों को पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है।
ऐसे फोटो, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो और अन्य सामग्री जिनमें यौन कृत्यों और नग्नता दिखती है। ऐसी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से प्रकाशित करने, किसी को भेजने या किसी और के जरिये प्रकाशित करवाने पर एंटी पोर्नोग्राफी लॉ लागू होता है।
एंटी पोर्नोग्राफी लॉ
पोर्न को रोकने के लिए भारत में एंटी पोर्नोग्राफी लॉ लागू किया गया है। पोर्न से जुड़े मामलों में आईटी (संशोधन) कानून 2008 की धारा 67(ए) और IPC की धारा 292, 293, 294, 500, 506 और 509 के तहत सजा का प्रावधान है।
क्या न करें?
कभी भी किसी के साथ पोर्न वीडियो या अन्य सामाग्री शेयर न करें। खासकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसी चीजों से और भी बचकर रहें। अगर ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। हां, क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखना भी गैरकानूनी है।
क्या पोर्न देखना अपराध है?
अगर आप व्यस्क हैं यानी आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है। ऐसे में आप पोर्न देख सकते हैं। इसकी आजादी है। पोर्न देखने को गैर कानूनी नहीं माना गया है। इसलिए जो लोग भी पोर्न देखना चाहते हैं वे बेहिचक देखें। इसके लिए किसी प्रकार के सजा का प्रावधान नहीं है।
क्या न करें?
कई लोग पोर्न देखने के बाद उसको शेयर करने की सोचते हैं। ऐसा कई लोग सोशल मीडिया या मैसेजिंग एप के जरिए करते भी हैं। आपको शेयर करने से बचना चाहिए। अगर आप देख लिए हैं तो उसको अपने तक ही रखें।
कौन सी पोर्न वेबसाइट से देखें?
हमारे यहां पोर्न वेबसाइट बैन हैं। इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनियों को साफ तौर पर मना कर दिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है, कौन सी पोर्न वेबसाइट से देखें?
जानकार बताते हैं कि, आप ऐसी वेबसाइट से पोर्न देख सकते हैं जो दूसरे देशों में रजिस्टर्ड है। ऐसे में वह भारतीय कानून के बाहर है। कई लोग इसके लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) का सहारा लेते हैं। इस तरह पॉर्न देखा जा सकता है।
क्या न करें?
आप अगर किसी वेबसाइट या अन्य माध्यम से पोर्न देख रहे हैं तो चिंता की बात नहीं। मगर इस तरह के कंटेंट को आप डाउनलोड-सेव कर रहे हैं तो ये अपराध की श्रेणी में आता है।