मुजफ्फरनगर गैंगरेप मामले में जिला पंचायत सदस्य इरशाद पाया गया दोषी, कोर्ट ने सुनाई 30 साल की सजा
मुजफ्फरनगर: यूपी के मुजफ्फरनगर में इरशाद नाम के एक जिला पंचायत सदस्य गैंगरेप मामले में दोषी पाया गया है। जिले की एक कोर्ट ने 35 साल की महिला से गैंगरेप मामले में जिला पंचायत सदस्य को दोषी ठहराया है और 30 साल की सजा सुनाई है।
जुर्माना भी लगा
अपर जिला सत्र न्यायाधीश रितेश सचदेवा ने इरशाद को दोषी करार देते हुए उस पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सहायक जिला शासकीय परिषद कुलदीप कुमार पुंढीर ने शुक्रवार को बताया कि मार्च 2018 में दो आरोपियों इरशाद और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति ने 35 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। (इनपुट: भाषा)
5 साल बाद न्याय!
मिली जानकारी के मुताबिक, तमंचे के बल पर 5 साल पहले इस घटना को अंजाम दिया गया था। जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर जिला पंचायत सदस्य इरशाद पुत्र नसीबुद्दीन निवासी जामिया नगर शहर कोतवाली क्षेत्र और एक अन्य अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और विवेचना शुरू की थी।
पीड़िता का आरोप था कि वह इरशाद से उसके घर पर जाकर किसी मामले को लेकर मिली थी। लेकिन वहां काफी भीड़ थी तो वह बाद में 5 मार्च 2018 को फिर इरशाद के घर गई। जहां इरशाद उसे घर के कमरे में ले गया और छेड़छाड़ की।
पीड़िता के आरोप के मुताबिक, वहां एक शख्स तमंचा लेकर आया और उसकी कनपटी पर रखते हुए चुप रहने को बाला। इसके बाद इरशाद और उस शख्स ने पीड़िता के साथ गैंगरेप किया।