हिजाब विवाद पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- हाईकोर्ट में मामला है लंबित, ऐसे में इसे यहां क्यों उठाया गया
कर्नाटक का हिजाब मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एक याचिका में इस मामले की सुनवाई को हाईकोर्ट से ट्रांसफर करवा कर सुप्रीम कोर्ट से इस पर तुरंत सुनवाई की मांग की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को ठुकराते हुए याचिकाकर्ता को कहा है कि ये मामला फिलहाल हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि आज इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। ऐसी सूरत में इस मामले को यहां क्यों उठाया गया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले में आगे सुनवाई की तारीख देने से भी इनकार कर दिया है।
बता दें कि इस मामले की सुनवाई के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी ने बुधवार को तीन न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ गठित की थी। इस पीठ में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति एस दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जैबुन्नीसा मोहिउद्दीन शामिल हैं।
आपको बता दें कि ये विवाद इस वर्ष जनवरी मे कर्नाटक के उडुपी और चिक्कमंगलुरु से शुरू हुआ था। उस वक्त कुछ शिक्षण संस्थाओं में छात्राएं हिजाब पहनकर आई थीं, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा था। इसके बाद राज्य के कुंडापुर और बिंदूर में भी इसी तरह से कुछ छात्राओं के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर आने से ये मामला काफी बढ़ गया था।
राज्य में स्थित अन्य कालेजों में भी छात्राओं ने हिजाब पहनकर आने की इजाजत प्रशासन से मांगी थी। इसके बाद इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया। इस मामले में जहां राज्य में विपक्ष सरकार को आड़े हाथों ले रहा है वहीं सत्ताधारी पार्टी भाजपा का कहना है वो राज्य में शिक्षा व्यवस्था का तालिबानीकरण करने की अनुमति नहीं दे सकती है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर खुलकर सरकार के विरोध में उतर आई है। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी का कहना है कि महिलाओं और लड़कियों को अपनी इच्छानुसार कपड़े पहनने का पूरा अधिकार है। इसको थोपा नहीं जा सकता है।