हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी कुशीनगर को किया तलब इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी – जिलाधिकारी नही पढते है अदालत का आदेश
कुशीनगर । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सील बंद जांच रिपोर्ट के साथ जिलाधिकारी कुशीनगर को 11 अप्रैल को हाजिर होने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि जिलाधिकारी को ग्राम प्रधान पर भूमि अतिक्रमण के आरोप में कार्रवाई न करने की निष्पक्ष एवं सही जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया था। एसडीएम हाटा ने रिपोर्ट के बजाय आधी अधूरी जानकारी दी। हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जिलाधिकारी हाईकोर्ट का आदेश देखते ही नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने शिवशंकर गुप्ता की याचिका पर दिया है।
कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर दायर की गई थी अवमानना याचिका
याची का कहना है कि जनहित याचिका पर कोर्ट ने जिलाधिकारी को राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पालन नहीं किया गया तो अवमानना याचिका दायर की गई। नर्मदा कुमार की अवमानना याचिका के बाद एसडीएम ने जांच रिपोर्ट दी और ग्राम पंचायत पिपरा उर्फ तितला में अतिक्रमण हटाने की संस्तुति की। सभी का अतिक्रमण हटा दिया गया केवल ग्राम प्रधान पर कार्रवाई नहीं की गई। जिस पर यह याचिका दायर की गई।
जिलाधिकारी को जांच रिपोर्ट के साथ हाजिर होने का निर्देश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी को निष्पक्ष जांच कर दो माह मे सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। इसके बावजूद जिलाधिकारी ने जांच रिपोर्ट नहीं दी। एसडीएम ने जानकारी दी लेकिन प्रधान के अतिक्रमण हटाने की जानकारी नहीं दी। जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और जिलाधिकारी कुशीनगर को जांच रिपोर्ट के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है।