हरियाणा आरक्षण मामला: निजी क्षेत्र में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, जानें क्या है मामला
सुप्रीम कोर्ट में आज हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण के मामले में सुनवाई होगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस आरक्षण पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की 30 हजार रुपये तक की नौकरियों में आरक्षण लागू किया है, जिसका उद्योग जगत विरोध कर रहा है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूछा था कि क्या संबंधित पार्टियां इस बात पर सहमत हैं कि स्थायी निवास (डोमिसाइल) के आधार पर निजी क्षेत्र में आरक्षण से जुड़े मामलों पर एक साथ विचार किया जाए। जस्टिस एल. नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा था कि, उन्हें पता चला है कि आंध्र प्रदेश और झारखंड ने भी इसी तरह के कानून पारित किए हैं, और उन्हें भी हाई कोर्टो में चुनौती दी गई है। पीठ ने सालिसिटर जनरल तुषार मेहता से इसकी पुष्टि करने और ब्योरा जुटाने के लिए कहा।
शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई सोमवार तक स्थगित करते हुए कहा था कि, ‘अगर मामले अन्य हाई कोर्टो में लंबित हैं, तो हम हाई कोर्टो से कागजात मंगाकर बड़े मामले की सुनवाई कर सकते हैं, आप हमें सूचित कीजिए।’