GST रजिस्ट्रेशन में होता है PAN का गलत इस्तेमाल, तो जीएसटी नेटवर्क पर कर सकते हैं शिकायत
टैक्स चोरी के लिए अक्सर गलत पैन नंबर के जरिये रजिस्ट्रेशन हासिल करने की शिकायतें सामने आई हैं। इसे दूर करने के लिए जीएसटी नेटवर्क ने नई व्यस्था शुरू की है। वस्तु एवं सेवाकर (GST) रजिस्ट्रेशन के लिए यदि किसी के स्थायी खाता संख्या (PAN) का दुरूपयोग होता है तो वह जीएसटी नेटवर्क पर शिकायत कर सकता है।
कोई भी व्यक्ति जिसके पैन का दुरूपयोग किया गया है वह इसमें शिकायत कर सकता है। शिकायत मिलने पर उसे संबंधित कर अधिकारी के पास भेजा जायेगा जिसके कार्यक्षेत्र में धोखाधड़ी करते हुये रजिस्ट्रेशन लिया गया है।
GST के पोर्टल पर ऐसी एक खोज व्यवस्था शुरू की गई है जिसमें यह पता किया जा सकेगा कि किसी खास पैन में कौन से जीएसटीआईएन (जीएसटी पहचान संख्या) जारी की गई है। जैसे ही पैन की संख्या इस खोज पैनल में डाली जायेगी उस पैन पर लिए गये जीएसटी रजिस्ट्रेशन का ब्यौरा सामने आ जायेगा। यदि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उसमें ‘‘कोई रिकार्ड नहीं मिला’’ संदेश सामने आ जायेगा।
एएमआरजी एण्ड एसोसियेट्स के वरिष्ठ पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि जीएसटी धोखाधड़ी के ऐसे कई मामले सामने आये हैं जहां अवैध रूप से जीएसटी रजिस्ट्रेशन हासिल करने के लिए करदाता के पैन ब्यौरे का इस्तेमाल किया जा रहा है।
ईवाई कर भागीदार अभिषेक जैन ने कहा जीएसटी के तहत फर्जी इकाइयों का पता लगाने और उनपर नियंत्रण पाने के लिए यह उपाय किया गया है। लेकिन समस्या वहां बढ़ेगी कि जिस व्यक्ति के पैन का दुरूपयोग हुआ है उसे इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि जो सुविधा शुरू की गई है उसमें व्यक्ति को खुद इस गड़बड़ी का पता करना होगा और शिकायत करनी होगी।