पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सामाजिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप से बरी
दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी(आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप से बाइज्जत बरी कर दिया है।
दिल्ली पुलिस ने श्री हुसैन के खिलाफ संदेश के साथ एक बिजली के खंभे पर अपनी और मुख्यमंत्री की तस्वीर वाला प्लास्टिक बोर्ड लगाने के आरोप में मामला दर्ज किया था। संदेश में लिखा था, “आप सभी को नव वर्ष (2015)की हार्दिक शुभकामनाएं, दिल्ली ने पुकारा केजरीवाल दोबारा।”श्री हुसैन फिलहाल 2020 दिल्ली दंगों के आरोप में न्यायिक हिरासत में हैं।
मुख्य महानगर न्यायाधीश अरुण कुमार गर्ग ने कहा कि जांच अधिकारी यह साबित नहीं कर पाए कि वह पोस्टर श्री हुसैन ने ही लगाया था, क्योंकि न तो उन्होंने पोस्टर छापने वाले का बयान दर्ज किये न ही आस-पड़ोसियों के।
अदालत ने कहा कि पुलिस उन गवाहों के नाम नहीं बता पाई जिन्होंने यह आरोप लगाए थे। किसी ने भी यह नहीं कहा कि बोर्ड को श्री हुसैन ने लटकाया था।