26 November, 2024 (Tuesday)

खाद्य एवं पेय पदार्थों पर स्थानीय एफएसएस कार्य योजना तैयार करे- सीडीओ नकली दवाओं एवं खाद्य पदार्थों सम्बन्ध में सीडीओ ने की बैठक

कुशीनगर। प्रदेश में नकली अधोमानक एवं मिथ्या छाप औषधियो एवं प्रसाधन सामग्री तथा अपमिश्रित खाद्य पदार्थो के निर्माण एवं विक्रय की रोकथाम हेतु जनपद स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक मुख्य विकास अधिकारी अनुज मलिक की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में सम्पन्न हुआ।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद में सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थ पर स्थानीय एफ0एस0एस0 कार्य योजना तैयार किया जाय तथा जनपद स्तर पर गठित खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की नियमित बैठक आहूत किया जाय। खाद्य कारोबारकर्ताओं को न्यायालय के निर्देश के क्रम में अभिहित अधिकारी द्वारा समय-समय पर समाचार पत्र, प्रिण्ट मीडिया, गोष्ठियों के माध्यम से खाद्य कारोबारकर्ताओं को जागरूक किया जाय दूध व अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जाॅचने हेतु आम जनमानस को घरेलू स्तर पर जागरूक किया जाय। शासन के निर्देशानुसार जनपद के सभी विद्यालयों का सेफ एण्ड न्यूट्रीशन फूड (एसएनएफ) कार्यक्रम एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत आनलाइन पंजीकरण कराना सुनिश्चित किया जाय। औषधि विक्रेता एसोशिएसन को निर्देशित किया गया कि सभी मेडिकल स्टोरो द्वारा फूड सप्लीमेंट, बेबी फूड, मिल्क पाउडर, व अन्य खाद्य पदार्थाें को बेचने हेतु अपना लाईसेंस/पंजीकरण अवश्य करा लें। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत फूड हैण्डलिंग करने वाले स्टोरों की खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से जाॅच करा कर एफ0एस0एस0ए0आई0 लाइसेंस/पंजीकरण बनाना सुनिश्चित करें। फलों एवं सब्जियों पर कीटनाशक का प्रयोग न किये जाने हेतु किसानों को जागरूक किया जाय। फल व्यवसायियों को जागरूक किया जाय, कि वे फलो पर स्टीकर का प्रयोग न करें, समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मिठाई कारोबारकर्ताओं के प्रतिष्ठानों पर ब्रिकी हेतु प्रदर्शित मिठाईयों पर निमार्ण तिथि व उपयोग तिथि का अंकन करवाना सुनिश्चित करें। थोक खाद्य व्यवसायियों को निर्देशित किया गया कि अपने ब्रिकी्र किये गये खाद्य पदार्थ के सम्बन्ध में क्रेता को पक्का बिल/बाउचर दें जिस पर उनका पुरा नाम व पता, खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण संख्या अवश्य अंकित हों। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बिक्री व कन्फेक्शनरी उत्पादों पर पैकिंग विनियमों यथा पैकिंग तिथि, बेस्ट बिफोर, तिथि बैच नम्बर, निर्माता का पुरा नाम पता, न्यूट्रीशनल इन्फार्मेशन आदि अंकित कराना सुनिश्चित करें।
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