केरल के चुनाव चिह्न विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने जोसफ की याचिका खारिज की



सुप्रीम कोर्ट ने केरल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीजे जोसफ की तरफ से दायर एक याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। याचिका में चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती दी गई थी। आयोग ने जोस के. मणि धड़े को आधिकारिक तौर पर केरल कांग्रेस-एम का दर्जा दिया और उसे पार्टी का चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया।
प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामसुब्रमणियन की पीठ ने जोसफ की केरल हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में चुनाव आयोग के आदेश को बरकरार रखा था। आयोग ने दो पत्ती चुनाव चिह्न आवंटित किए जाने को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी थी।
जोसफ की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कहा कि चुनाव आयोग के पास कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है कि वह मणि धड़े को वास्तविक केरल कांग्रेस-एम पार्टी माने। बहरहाल, पीठ ने कहा कि वह हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती।.
बता दें कि हाल ही में चुनाव आयोग ने राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का एलान किया था। केरल में 140 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। निवर्तमान विधानसभा में आठ महिला विधायक हैं और बाकी 132 पुरुष विधायक हैं। 1 जून, 2021 को केरल सरकार का कार्यकाल समाप्त होना है। मुख्य चुनाव आयुक्त, सुनील अरोड़ा ने बताया केरल में पहले 21,498 चुनाव केंद्र थे, अब यहां चुनाव केंद्रों की संख्या 40,771 होगी।
मुख्य चुनाव आयुक्त, सुनील अरोड़ा ने बताया कि केरल में 6 अप्रैल को चुनाव होंगे। राज्य की 140 सीटों पर एक साथ चुनाव होंगे। 2 मई को मतगणना होगी।