शेयरों में करते हैं निवेश? Income Tax विभाग मांग सकता है इससे संबंधित डिटेल्स
आयकरदाताओं पर विभाग का शिकंजा धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। अब शेयर बाजार में किए गए सभी निवेश की जानकारी भी आयकर विभाग लेगा। एनएसई और बीएसई विभाग से करदाताओं के निवेश की जानकारी साझा करेंगे। पिछले सप्ताह आयकर विभाग की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। विशेषज्ञों ने बताया कि आयकर विभाग करदाताओं के रिटर्न फाइल करने से पहले उनकी रिटर्न फाइल तैयार करना चाहता है। इसी उद्देश्य से ये नियम बनाए गए हैं, ताकि शेयर खरीद से लेकर म्यूचुअल फंड में निवेश जैसे सभी तरह के निवेश, उनसे होने वाली आय, ब्याज जैसी जानकारी मिल सके।
इससे अनुपालन और टैक्स वसूली बढ़ाने में मदद मिलेगी। नए नियमों के बाद आयकर विभाग के अधिकारियों के पूछने पर बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और कंपनियों के लिए अपने निवेशकों की जानकारी साझा करना अनिवार्य होगा। अभी स्टॉक एक्सचेंज और कंपनियों के लिए ज्यादा से ज्यादा अपने ग्राहकों के वित्तीय लेनदेन का वार्षिक स्टेटमेंट साझा करना ही अनिवार्य है। विशेषज्ञों के मुताबिक, आइटीआर फाइल करने वालों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन कर देने वाले अब भी एक करोड़ से कुछ ही ज्यादा हैं।
इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय सैलरी या बिजनेस, पीएफ, ब्याज, कैपिटल गेन, किराये से होने वाली आदमनी का विवरण देना होता है। इसके अलावा अगर आपने कोई दान दिया है तो उससे जुड़ी जानकारी भरकर आप इनकम टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एचआरए के लिए भी इनकम टैक्स में छूट मिलती है।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्सपेयर्स को रिटर्न भरने से पहले फॉर्म-16, फॉर्म 26 AS जैसे दस्तावेज अपने पास रखने चाहिए। साथ ही किसी भी अन्य स्रोत से हुई आमदनी का विवरण भरना चाहिए।