19 May, 2024 (Sunday)

विकास खण्डों में कराये गये मनरेगा कार्यों की होगी सोशल आडिट : डीएम सोशल आडिट के दौरान प्रकाश में आयी कमियों व वित्तीय अनियमितताओं पर चर्चा की जायेगी

आजमगढ़। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जनपद के कुल 15 विकास खण्ड तहबरपुर, अहिरौला, बिलरियागंज, ठेकमा, मार्टीनगंज, मुहम्मदपुर, पल्हना, अतरौलिया, रानी की सराय, लालगंज, पल्हनी, पवई, फूलपुर, तरवां एवं सठियांव के वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के कराये गये कार्यों की सोशल आडिट तथा कुल 06 विकास खण्ड लालगंज, पल्हनी, पवई, फूलपुर, तरवां एवं सठियांव के वित्तीय वर्ष 2018-19 में कराये गये मनरेगा कार्यों की भी सोशल आडिट साथ-साथ करने हेतु सोशल आडिट कैलेण्डर दिनांक 02 सितम्बर 2021 से प्रारम्भ होकर दिनांक 10 फरवरी 2022 तक निर्धारित है।
जिलाधिकारी ने बताया कि सोशल आडिट कैलेण्डर में जनपद के जिस विकास खण्ड का चयन किया गया है, उस विकास खण्ड की सभी ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा तथा प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का शत प्रतिशत सोशल आडिट कराया जायेगा। विकास खण्ड लालगंज, पल्हनी, पवई, फूलपुर, तरवां एवं सठियांव के वित्तीय वर्ष 2018-19 में कराये गये मनरेगा कार्यों की भी सोशल आडिट साथ-साथ की जायेगी। जैसा कि पूर्व में सूचित है कि भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी के नरेगा के सोशल आडिट हेतु प्रपत्रों पर सूचना वेबसाइट से डाउनलोड करने की सुविधा दी गयी है। डाउनलोड की गयी रिपोर्ट का प्रिन्ट जिला विकास अधिकारी द्वारा समय से टीमों को उपलब्ध कराया जायेगा। सोशल आडिट को फैसिलिटेट करने के लिए प्रत्येक टीम के साथ जनपद में उपलब्ध एक-एक ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर/ ब्लाक संसाधन व्यक्ति को नामित किया गया है, जो लगातार टीम के साथ बने रहेगें। सोशल आडिट केलेण्डर के अनुसार ब्लाक का सोशल सम्पन्न हो जाने के उपरान्त सोशल आडिट ब्लाक सभा एक्जिट कान्फ्रेन्स का आयोजन ब्लाक पर किया जायेगा। सोशल आडिट ब्लाक सभा में सोशल आडिट के दौरान प्रकाश में आयी कमियों एवं वित्तीय अनियमितताओं पर चर्चा की जायेगी तथा जिन कमियों/अनियमितताओं का निस्तारण ब्लाक सभा में नहीं होगा, उन पर ऐक्शन प्वाइन्टस का निर्धारण किया जायेगा एवं निस्तारित किये गये प्रकरणों की ऐक्शन टेकेन रिपोर्ट भी तैयार करके सम्बन्धित पीओ द्वारा नरेगा साफ्ट पर फीड किया जायेगा। निर्धारित ऐक्शन प्वाइन्टस तथा सोशल आडिट के निष्कर्षों को जिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, सम्बन्धित ग्राम पंचायत एवं निदेशालय को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किया जायेगा। सोशल आडिट ब्लाक सभा की अध्यक्षता जिला विकास अधिकारी द्वारा की जायेगी। खण्ड विकास अधिकारी बैठक का आयोजन करेगें तथा ग्राम प्रधान सहित सभी सम्बन्धित को प्रतिभाग करने हेतु सूचित करेगें। बैठक में कुछ समय के लिए जिलाधिकारी अथवा मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया जाना सोशल आडिट के लिए अत्यन्त लाभप्रद होगा।
उन्होने बताया कि जनपद के जिस विकास खण्ड का सोशल आडिट किये जाने हेतु कैलेण्डर जारी किया गया है, उस विकास खण्ड में आयोजित होने वाली सोशल आडिट ब्लाक सभा एक्जिट कान्फ्रेन्स में पूर्व में पायी गयी कमियों पर भी चर्चा की जायेगी। सोशल आडिट के दौरान सोशल आडिट टीम द्वारा प्रकाश में लायी गयी वित्तीय अनियमितताओं पर विकास खण्ड की ब्लाक सभा में अनिवार्य रूप से सभी पक्षों की उपस्थिति में चर्चा की जायेगी।
चयनित ग्राम पंचायतों का सोशल आडिट किये जाने हेतु सोशल आडिट हेतु उल्लिखित ग्रामों में नरेगा के अन्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं द्वारा वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों का विवरण प्रपत्र-बी एवं सी पर तथा प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण का विवरण प्रपत्र-ए पर खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी अथवा जिला विकास अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा। सोशल आडिट टीम को वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मनरेगा कार्यों के 07 रजिस्टरों से सम्बन्धित अभिलेखों की प्रतियां जो ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा सत्यापित होगी। सोशल आडिट हेतु दिशा-निर्देशों के अनुरुप अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जायेगी। रजिस्टर-1 में जाब कार्ड आवेदन, जाबकार्ड पंजीकरण, जाबकार्ड निर्गत एवं परिवार को उपलब्ध कराये गये रोजगार सम्बन्धी रिपोर्ट होगी। रजिस्टर -2 में ग्राम सभा की बैठक का कार्यवृत्त, प्रस्तावों एवं कार्यों की प्राथमिकता, विशेष सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का कार्यवृत्त, प्रस्तावों एवं एक्शन टेकेन रिपोर्ट होगी। रजिस्टर-3 में काम की मांग, कार्यों का आवंटन, मजदूरी भुगतान का रजिस्टर, रजिस्टर -4 में कार्य रजिस्टर, रजिस्टर -5 में स्थायी परिसम्पत्ति रजिस्टर, रजिस्टर -6 में शिकायत रजिस्टर तथा रजिस्टर -7 को सामाग्री रजिस्टर बनाया जायेगा। उपरोक्त के साथ ही प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण से सम्बन्धित अभिलेख एवं सूची भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सोशल आडिट टीम को उपलब्ध करायी जायेगी। जारी किये गये फैलेण्डर की प्रति सम्बन्धित विकास खण्ड तथा जनपद मुख्यालय पर अनिवार्यतः चस्पा की जायेगी, जिससे कि आमजन को सोशल आडिट तिथि की जानकारी हो सके। कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी सोशल आडिट से सम्बन्धित सभी सूचनाएं/ अभिलेख विकास खण्ड कार्यालय पर ही सम्बन्धित टीम को अवश्य उपलब्ध करायेंगे।
सोशल आडिट टीमों की कठिनाइयों के निवारणार्थ एवं उन्हें समय-समय पर मार्ग दर्शन देने हेतु समय-समय पर जिला विकास अधिकारी के माध्यम से जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर पर्यवेक्षण करते हुए सुनिश्चित करेंगे कि सोशल आडिट टीमों की कठिनाइयो एवं शंकाओं का समाधान तत्परता से हो। सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारीगण की उपस्थिति तथा बैठक को सुचारू रूप से सम्पन्न होने के लिए जनपद से एक वरिष्ठ अधिकारी की पर्यवेक्षक के रुप में तैनाती की गयी है। सोशल आडिट ग्राम सभा का ड्राफ्ट प्रतिवेदन सोशल आडिट टीम द्वारा तैयार किया जायेगा और उस पर ग्राम सभा की खुली बैठक मे बिन्दुवार चर्चा होगी। सोशल आडिट ग्राम सभा की अध्यक्षता ग्राम पंचायत के किसी सभ्रान्त द्वारा की जायेगी। सोशल आडिट प्रक्रिया शान्ति पूर्ण सम्पन्न होने के लिए सोशल आडिट टीमों को आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा एवं सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित थाना अध्यक्षों को अपेक्षित पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से निर्देशित किया जायेगा।
भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल आडिट में पारदर्शिता लाने हेतु फोटोग्राफी कराया जाना है। फोटोग्राफी कम से कम 03 स्तरों पर करायी जायेगी। सोशल आडिट टीम द्वारा डोर-टू-डोर सर्वे के समय, सोशल आडिट टीम द्वारा कार्यों के सत्यापन के समय तथा सोशल आडिट ग्राम सभा बैठक जिसमें अधिक से अधिक ग्रामीणजन हों। फोटोग्राफी के लिए प्रति ग्राम सभा अनुमन्य व्यय की प्रतिपूर्ति निदेशालय द्वारा की जायेगी। जनपदों में सोशल आडिट कार्य हेतु ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर एवं ब्लाक संसाधन व्यक्ति दोनों उपलब्ध है और एक दिन में अधिक संख्या में सोशल आडिट प्रस्तावित किया जा रहा है। सम्बन्धित विकास खण्डों, जहां सोशल आडिट प्रस्तावित है, वहां के ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर को सोशल आडिट की सूचनाएं एकत्र कर जनपद स्तर पर उपलब्ध कराने में सहयोग लिया जा सकता है। सोशल आडिट के उपरान्त निर्धारित प्रारुप पर सोशल आडिट के निष्कर्षों को भारत सरकार की वेबसाइट पर सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठया से 15 कार्य दिवस के अन्दर जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर द्वारा अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर एवं ब्लाक संसाधन व्यक्ति द्वारा ग्राम पंचायत की सोशल आडिट रिपोर्ट 03 दिवस के अन्दर जिला विकास कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। सोशल आडिट सम्पन्न होने के बाद सम्बन्धित ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर/ब्लाक संसाधन व्यक्ति द्वारा ग्राम पंचायत में सम्पन्न करायी गयी सोशल आडिट का एक पेज का अलग से फीडबैक दिया जायेगा। सोशल आडिट की रिपोर्ट में यदि कोई वित्तीय अनियमितता अथवा गम्भीर प्रकरण पाया जाय तो उसको स्पष्ट रूप से साक्ष्य सहित ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर/ब्लाक संसाधन व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट का कार्य कोविड-19 के बचाव हेतु समय- समय पर शासन द्वारा प्रसारित गाइड लाइन/कोविड गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
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