कोरोना अस्पतालों पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश, 4 हफ्ते के भीतर फायर डिपार्टमेंट से लें NOC
कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश के सभी राज्यों में स्थित कोरोना अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किया है। इन निर्देशों का पालन न करने वाले अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी कोर्ट ने दी है।
इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को चार सप्ताह का समय देते हुए कहा, ‘कोरोना अस्पतालों में आग की सुरक्षा संबंधित ऑडिट करा इसके लिए फायर डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेना होगा और नोडल अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी।’ वहीं कोविड अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘सरकार ऐसा तंत्र विकसित करें जिसमें लगातार काम कर रहे डॉक्टरों को क्रमवार ब्रेक दिया जाए।’
सुनवाई कर रही बेंच ने कहा कि जिन अस्पतालों की NOC एक्सपायर हो चुकी है वे उसे चार सप्ताह के भीतर रिन्यू करा लें। साथ ही बेंच ने कहा कि राजनीतिक रैलियों व कोविड-19 दिशानिर्देशों का मामला चुनाव आयोग देखेगी। मामले की सुनवाई जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच कर रही थी। इस बेंच में जस्टिस आरएस रेड्डी और एमआर शाह भी थे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के राजकोट स्थित कोविड-19 अस्पताल में आग लगने की घटना पर संज्ञान लिया जिसमें कई मरीजों की मौत हो गई थी।