आईएफसीआई लिमिटेड को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आईएफसीआई लिमिटेड को कथित तौर पर 22.06 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के आरोप में मुंबई स्थित निजी कंपनी (गीतांजलि जेम्स लिमिटेड ) और उसके निदेशक मेहुल चोकसी तथा अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
सीबीआई के सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि आईएफसीआई लिमिटेड ने 2014 से 2018 के दौरान निजी कंपनी के साथ-साथ उसके निदेशक के प्रतिनिधित्व, आश्वासन और उपक्रम पर विश्वास जताते हुए मूल्यांकनकर्ताओं की ओर से शेयर, सोने और हीरे जड़े आभूषणों के मूल्यांकन के आधार पर 25 करोड़ रुपये की ऋण राशि प्रदान की थी। कंपनी और इसके कर्ताधर्ताओं ने कथित तौर पर ऋण किस्तों के पुनर्भुगतान में लापरवाही शुरू कर दी। बाद में नये मूल्यांकन में गिरवी रखे गये आभूषणों के मूल्यांकन में 90 प्रतिशत की गिरावट आयी।
सीबीआई के मुताबिक निदेशक ने मूल्यांकनकर्ताओं के साथ मिलीभगत की और गिरवी रखे हुए गहनों का मूल्यांकन अत्यधिक और बढ़े हुए मूल्य के साथ करवाया। इसके अलावा हीरा जड़े आभूषण भी कथित तौर पर निम्न गुणवत्ता के थे और असली रत्न नहीं थे।
उन्होंने बताया कि मुंबई और कोलकाता में आरोपी मूल्यांकनकर्ताओं के लगभग आठ परिसरों की तलाशी ली गयी जहां से आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं।