24 November, 2024 (Sunday)

Bahraich Dowry Death Case : बहराइच में पत्नी को जिंदा जलाने के आरोप में पति को आजीवन कारावास

Bahraich Dowry Death Case : अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम नितिन पांडेय ने युवती को जिंदा जलाकर मार डालने के मामले में अभियुक्त को दोष सिद्ध ठहराते हुए बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला पयागपुर थाना क्षेत्र के इंद्रापुर से जुड़ा है।

दरअसल, विशेश्वरगंज के जलालपर के रामगोपाल पांडेय की तहरीर पर पयागपुर पुलिस ने इंद्रापुर के कक्कू मिश्र उर्फ राजू पुत्र सुरेंद्रनाथ मिश्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फिरोज अहमद खां ने बताया कि रामगोपाल पांडेय की बेटी खुशबू पांडेय की शादी घटना से लगभग दो वर्ष पूर्व कक्कू मिश्र के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही खुशबू को दहेज में साइकिल व 10 हजार रुपये के लिए प्रताड़ित जाने लगा। घर आने के दौरान बेटी शिकायत कर ससुराल जाने से मना करती, लेकिन उसे समझा दिया जाता।

28 अप्रैल 2008 को कक्कू ने खुशबू को मारा-पीटा और उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। इसके बाद फरार हो गया। इस घटना में आरोपित के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लिखा गया। विवेचना के दौरान पीड़िता की मौत हो गई तो अभियुक्त के खिलाफ दहेज हत्या का मामला तरमीम किया गया। पुलिस ने कक्कू के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सत्र परीक्षण के दौरान न्यायालय ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परीक्षण करने के बाद अभियुक्त को दोष सिद्ध ठहराते हुए आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *