AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, बाराबंकी में धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप
एआइएमआइएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी व आयोजक मंडल के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। नगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अमर सिंह ने बताया कि सिटी पुलिस चौकी प्रभारी हरिशंकर साहू की तहरीर पर बिना अनुमति के जनसभा करने व धार्मिक भावनाओं को भड़काने, धारा 144 व कोविड-19 एवं महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा किया गया है। ओवैसी पर मुकदमे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का भी आरोप है।
विधायक सतीश शर्मा के पत्र के बाद जागा प्रशासन : दरियाबाद विधायक सतीश चंद्र शर्मा ने एआइएमआइएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी व कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ एफआइआर कराए जाने की मांग गुरुवार की शाम को अपर मुख्य सचिव गृह से की है। उसकी प्रति डीएम व एसपी को भी भेजी है। विधायक ने बताया कि उन्होंने डीएम व एसपी से इस संबंध में बात भी की। तब प्रशासन हरकत में आया।
एसडीएम सदर पंकज सिंह ने बताया कि बिना अनुमति के जनसभा करने व कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन सहित अन्य बातें सामने आई हैं। कार्यक्रम के वीडियो व फुटेज एकत्र किए जा रहे हैं। इसके बाद रात करीब साढ़े 10 बजे नगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ने रिपोर्ट दर्ज किए जाने की जानकारी दी।
ओवैसी ने किया सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम : विधायक सतीश शर्मा ने अपर मुख्य सचिव को प्रेषित पत्र में लिखा है कि गुरुवार को कटरा मुहल्ला में बिना अनुमति के मीटिंग कर ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर रामसनेहीघाट में 100 साल पुरानी मस्जिद शहीद कराने का आरोप लगाया है जो निंदनीय व सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला है, जबकि अवैध ढांचे को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत गिराया गया है।
उल्लेखनीय है कि ओवैसी को नगर के मुहल्ला कटरा में चौधरी फैज उर-रहमान के घर चाय-नाश्ता की अनुमति दी गई थी, लेकिन बड़ी जनसभा को ओवैसी ने संबोधित किया। मंच लगा। बैरीकेडिंग की गई। साउंड व अन्य व्यवस्थाएं भी रहीं, लेकिन पुलिस कार्रवाई के बजाय मूकदर्शक बनी रही। मामला जब अपर मुख्य सचिव गृह तक विधायक ने पहुंचाया तब रिपोर्ट दर्ज कराई गई।