हिंदू महिला को जबरन इस्लाम कबूल कराने का मामला, डॉक्टर समेत तीन पर केस दर्ज
कर्नाटक के मंगलूरू में एक हिंदू महिला को जबरन इस्लाम कबूल कराने का मामला सामने आया है। मेंगलुरु महिला पुलिस ने इस मामले में एक महिला डॉक्टर समेत तीन के खिलाफ केस दर्ज किया है।
22 साल की पीड़िता शिवानी की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर आरोपी खलील, डॉ. जमीला और अयमान के खिलाफ भादंवि और कर्नाटक धार्मिक आजादी संरक्षण कानून 2022 की धारा 3 और 5 के तहत एफआईआर दायर की गई है।
पीड़िता की मां ने अपनी शिकायत में कहा है कि शिवानी एक फैंसी स्टोर में काम करती थी और खलील की दुकान पर अपना मोबाइल फोन रिचार्ज कराती थी। इस कारण खलील ने उससे दोस्ती की और 2021 में वादा किया कि वह उसे ज्यादा वेतन पर अच्छी नौकरी दिलवाएगा।
इसके बाद आरोपी खलील उसे अपने एक रिश्तेदार के घर ले गया, जहां उसका नाम बदलकर आयशा रखने के बाद कथित तौर पर नमाज अदा करने और कुरान पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। शिकायत में कहा गया है कि खलील ने उसका यौन उत्पीड़न भी किया।
आरोपी खलील बाद में उसे नौकरी के नाम पर बहलाकर दूसरी जगह ले गया। इसके बाद उसने डॉ. जमीला के घर में शिवानी को नौकरी पर रखवा दिया। वहां उसे बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया गया। इसी वक्त अयमान नाम के एक युवक ने उससे इंस्टाग्राम पर संपर्क किया और संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। मेंगलुरु पुलिस ने बताया कि तीनों के खिलाफ जबरन धर्मांतरण का केस दर्ज कराया गया है। मामले में आगे जांच जारी है।
मॉरल पुलिसिंग के मामले में तीन गिरफ्तार
उधर, मंगलूरू सिटी पुलिस ने मॉरल पुलिसिंग के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन पर एक कॉलेज छात्र को हिंदू लड़की के साथ यात्रा करने पर बस से उतार कर पीटा गया था। यह लड़की उसकी सहपाठी थी। गिरफ्तार आरोपियों के नाम प्रकाश, मुथु व राकेश हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार से तीनों एक हिंदू संगठन से जुड़े हो सकते हैं। आरोपियों ने राशिम उमर नाम के युवक को पीटा था। उसने मेंगलुरु के कादरी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपियों ने राशिम को जान से मारने की धमकी भी दी थी। यह घटना 24 नवंबर को शहर के ननंथूर पुलिस थाना क्षेत्र में हुई थी।